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EPFO ने UAN को फ्रीज और डी-फ्रीज करने के लिए जारी किया एसओपी, जानिए डिटेल

EPF New Rules: ईपीएफओ ने किसी इंडीविजुअल या प्रतिष्ठान के अकाउंट के वेरिफिकेशन के लिए फ्रीज किए जाने वाले समय की लिमिट 30 दिन तक सेट कर दी है, जबकि इस समयसीमा को 14 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है.

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नई दिल्ली. एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) ने खातों को फ्रीज या डी-फ्रीज करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) जारी किया है. ईपीएफओ ने किसी इंडीविजुअल या प्रतिष्ठान के अकाउंट के वेरिफिकेशन के लिए फ्रीज किए जाने वाले समय की लिमिट 30 दिन तक सेट कर दी है, जबकि इस समयसीमा को 14 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है.

आइए जानते हैं ईपीएफ ग्राहकों के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) के फ्रीजिंग और डीफ्रीजिंग को लेकर ईपीएफओ का लेटेस्ट एसओपी, जो 4 जुलाई, 2024 को जारी किया गया है.

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EPF अकाउंट के फ्रीज होने का मतलब क्या है?
फ्रीजिंग का मतलब कैटेगरीज को कई कामों को निष्क्रिय करना है
1. यूनिफाइड पोर्टल में लॉगिन करना (मेंबर/एंप्लॉयर)
2. नया UAN बनाना या MID को पहले से मौजूद UAN से लिंक करना
3. मेंबर प्रोफाइल और केवाईसी/एम्प्लायर DSC में कोई भी एडिशन या बदलाव
4. किसी एमआईडी में Appendix-E, वीडीआर स्पेशल, वीडीआर ट्रांसफर-इन आदि के माध्यम से कोई भी डिपॉजिट
5. क्लेम का कोई सेटलमेंट/फंड ट्रांसफर या निकासी
6. एम्प्लायर/ऑथराइज्ड सिग्नटोरी के आधार/पैन/डीएससी के इस्तेमाल सहित समान पैन/जीएसटीएन आदि के आधार पर नए प्रतिष्ठान का रजिस्ट्रेशन.

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डी-फ्रीजिंग
डी-फ्रीजिंग का मतलब है कि जिन कामों पर रोक लगाई गई है, उन्हें फिर से बहाल करना है और एक तय टाइम लिमिट में वैरिफिकेशन के बाद सही पाया जाना है.

ईपीएफओ ने कहा कि कैटेगरीज इंडीविजुअल या MIDs/UANs/प्रतिष्ठानों के ग्रुप के क्लासिफिकेशन को दर्शाती हैं जिन्हें उचित वेरिफिकेशन की आवश्यकता होती है ताकि सही मेंबर्स के पैसे को सुरक्षित किया जा सके.

Category A:  MIDs/UANs/प्रतिष्ठान जिन्हें समय-समय पर हेडऑफिस द्वारा पहचाना जाता है और सूचित किया जाता है.
Category B:  MIDs/UANs/प्रतिष्ठान जहां वास्तविक सदस्य के अलावा किसी अन्य को फंड ट्रांसफर या क्लेम के रूप में मेंबर प्रोफाइल और केवाईसी डिटेल में बदलाव सहित कोई धोखाधड़ीपूर्ण निकासी का प्रयास किया जाता है.
Category C:  MIDs/UANs/जहां कंपीटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के बिना और/या इस संबंध में जारी निर्देशों का पालन किए बिना Appendix-E, वीडीआर स्पेशल, स्पेशल 10डी, वीडीआर ट्रांसफर-इन आदि के जरिए जमा किए गए हैं.

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