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ITR फाइल करने के 30 दिनों के भीतर नहीं करेंगे वेरीफिकेशन तो देना होगा चार्ज, जानें-कैसे करें सत्यापन?

अगर किसी ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 30 दिनों के भीतर वेरीफिकेशन नहीं किया तो लेट वेरीफिकेशन के कारण धारा 234एफ के तहत लेट पेमेंट लगेगा.

Income Tax Return Verification: आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख नजदीक आने के साथ ही टैक्सपेयर जरूरी डॉक्यूमेंट जुटाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आ रहे हैं. रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. एक बार जब आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं, तो 30 दिनों के भीतर इसे वेरीफाई करना जरूरी होता है.

हाल ही में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को सूचित किया कि ITR फाइल करने के 30 दिनों के भीतर अपना रिटर्न वेरीफाई करना होगा. आयकर (IT) अधिनियम, 1961 के अनुसार, वेरीफिकेशन में देरी करने से आपके सामने परेशानियां आ सकती हैं.

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कैसे करें रिटर्न का वेरीफिकेशन?

  • ITR को वेरीफाई करने का सबसे सुविधाजनक और परेशानी मुक्त तरीका आधार-ओटीपी, नेट बैंकिंग या पहले से मान्य बैंक खाते/डीमैट खाते के माध्यम से रिटर्न को ई-वेरीफाई करना है.
  • यदि आप ऑनलाइन वेरीफिकेशन से सहज नहीं हैं, तो आप ITR-V की फिजिकल कॉपी बेंगलुरु में केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (CPC) को भी भेज सकते हैं. हालांकि, यह अधिक समय लेने वाली प्रॉसेस है.

रिटर्न को ई-वेरीफाई करने के तरीके यहां पर दिए गए हैं:

  • आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी
  • आपके पूर्व-मान्य बैंक खाते के जरिए क्रिएट की गई ईवीसी
  • आपके पूर्व-मान्य डीमैट खाते के माध्यम से उत्पन्न ईवीसी
  • एटीएम (ऑफ़लाइन विधि) के माध्यम से ईवीसी
  • नेट बैंकिंग
  • डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (DSC)

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कैसे पता करें कि वेरीफिकेशन पूरा हो गया है?

आपके द्वारा अपना रिटर्न ई-वेरीफाई करने के बाद, एक सफलता संदेश और एक लेनदेन आईडी प्रदर्शित की जाएगी. आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल के साथ रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ईमेल भी भेजा जाएगा.

लेट पेमेंट

यदि 30 दिन बीत चुके हैं, तो वेरीफिकेशन की तारीख को दाखिल करने की तारीख माना जाएगा. लेट वेरीफिकेशन के कारण धारा 234एफ के तहत लेट पेमेंट लगेगा और 31 मार्च, 2024 को जारी सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) अधिसूचना संख्या 2/2024 के अनुसार अन्य परिणाम भुगतने होंगे.

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गौरतलब है कि पांच लाख रुपये तक की कुल आय के लिए विलंब शुल्क 1,000 रुपये और 5 लाख रुपये से अधिक की कुल आय के लिए 5,000 रुपये है.

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