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किस तरह फायदेमंद है नई पेंशन स्कीम UPS, जानिए योजना की खास बातें और कर्मचारियों को मिलने वाला लाभ

What is Unified Pension Scheme: केंद्रीय सरकार ने शनिवार को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत सेवा में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है. चलिए विस्तार से जानते हैं कि ये स्कीम क्या है?

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केंद्र की मोदी सरकार ने शनिवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली/ यूनिफाइड पेंशन स्कीम (एनपीएस) को मंजूरी दी है. इस स्कीम के तहत सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी. खबर है कि साल, 2004 से अगले साल यानि 2025, मार्च तक रिटायर हुए होंगे, उन सभी को इस पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा. अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम है क्या? यह स्कीम क्या है चलिए इस खबर के माध्यम से आपको बताते हैं-

जानें क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम/राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना है. इस स्कीम के तहत सरकारी नौकरी करने वालों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी. कर्मचारियों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए कम से कम 25 साल की सेवा देनी होगी. अगर कर्मचारी की सर्विस 25 साल से कम है और 10 साल से ज्यादा, तो उसे 10 हजार रुपए हर महीने की पेंशन मिलेगी. वहीं, अगर किसी पेंशन भोगी की मौत हो जाती है, तो उसे उस वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60 फीसदी परिवार को मिलेगा. बताया जा रहा है कि पेंशन की राशि रिटायरमेंट के पहले के 12 महीने के एवरेज बेसिक पे की 50% होगी.

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इतना ही नहीं रिटायर होने पर ग्रेच्युटी के अलावा एकमुश्त भुगतान का भी लाभ मिलेगा. इन्फ्लेशन इंडेक्स: सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर महंगाई इंडेक्स (AICPI-W) के साथ समायोजन की भी सुविधा मिलेगी.

यूपीएस से कौन-कौन जुड़ सकता?

कर्मचारी को नई पेंशन योजना (एनपीएस) में बने रहने या फिर एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) में शामिल होने है या नहीं, इसका निर्णय लेने का अधिकार खुद कर्मचारी के पास होगा. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह स्कीम उन सभी लोगों पर लागू होगी, जो 2004 के बाद से एनपीएस के तहत पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं. हालांकि, अभी नई योजना 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी, लेकिन 31 मार्च, 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले लोग इसका लाभ उठा पाएंगे.

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23 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा

बता दें कि केंद्र सरकार के इस फैसले से करीब 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा. यदि कोई एनपीएस में रहना चाहे तो उसमें रह सकता है, और अगर यूपीएस अपनाना चाहे, तो उसे भी चुन सकता है. इतना ही नहीं राज्य सरकारें भी इस संरचना को चुन सकती है और अगर राज्य सरकार के कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं, तो 90 लाख कर्मियों को इसका फायदा मिलेगा.

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