Himachal News हिमाचल प्रदेश की बसों में भी अब परिचालक ग्रीन कार्ड (Green Card) बेच सकेंगे। ग्रीन कार्ड में यूनिक नंबर होने से डुप्लीकेट कॉपी नहीं हो पाएगी। परिवहन निगम की ओर से मिलने वाला ग्रीन कार्ड में 25 प्रतिशत किराये में छूट राज्य के भीतर चलने वाली बसों में होती है। इसकी मान्यता एक साल के लिए होती है।
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जागरण संवाददाता, मंडी। अब दुकानदारों या परिचालकों की ओर से बेचे जाने वाला ग्रीन कार्ड (Green Card) यूनिक नंबर के साथ आएगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC Bus) की नई योजना में कार्ड की कोई डुप्लीकेट कापी न बना सके ,इसके लिए यह व्यवस्था की गई है। यही नहीं परिचालक इस बारे में अपने रूट पर जा रही सवारियों को जानकारी देंगे और साथ ही इसे बेच भी सकेंगे।
पांच रुपये विक्रेता की होगी कमीशन
कार्ड 100 रुपये में मिलेगा और पांच रुपये विक्रेता की कमीशन होगी। परिवहन निगम की ओर से मिलने वाला ग्रीन कार्ड में 25 प्रतिशत किराये में छूट राज्य के भीतर चलने वाली बसों में होती है। इसकी मान्यता एक साल के लिए होती है। यह कार्ड पहले निगम के बस अड्डे पर ही बनता था, लेकिन आम लोगों तक इसे पहुंचाने के लिए दुकानदारों को इसे बेचने के लिए अधिकृत किया गया है।
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अभी नहीं आया नए कार्ड का स्टॉक
मांग के अनुसार यह कार्ड उनको दिए जाएंगे। इन्हें लेने के लिए संबंधित व्यक्ति को अपना आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र देना होगा। पहले यह कार्ड 50 रुपये में परिवहन निगम बनाता था, लेकिन अब 100 रुपये में बिकेगा। यह दुकानदार निगम के एजेंट के रूप में कार्य करेंगे। अभी नए कार्ड का स्टॉक नहीं आया है, ऐसे में पुराने कार्ड भी दुकानदार जाकर खरीद सकते हैं।
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करसोग में 500 कार्ड, नया स्टॉक आएगा
दुकानदारों या व्यक्ति के लिए निगम के कार्यालयों से बिक्री के लिए ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं है। निगम के करसोग बस डिपो में 500 कार्ड अभी हैं, जिन्हें कोई भी ले सकता है। नया स्टाक अभी आना है। डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक हुमेश कुमार ने बताया कि सरकार के निर्णयानुसार कोई भी दुकानदार या व्यक्ति मोबाइल फोन की सिम की तर्ज पर ग्रीन कार्ड बिक्री के लिए प्राप्त कर सकता है।