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PF अकाउंट को आज ही Aadhaar नंबर से करें लिंक, 1 सितंबर से कंपनी नहीं डालेगी आपके अकाउंट में पैसे

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नई दिल्ली: EPFO Link Aadhaar: अगर आपने अबतक अपना PF अकाउंट आधार से लिंक नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि 1 सितंबर के बाद आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नए नियम के मुताबिक सभी EPFO खाताधारकों को अपना UAN नंबर  Aadhaar से लिंक कराना होगा. 

कंपनी PF अकाउंट में पैसा नहीं डालेगी

इस काम की जिम्मेदारी नियोक्ता  (Employer) की होगी कि वो अपने कर्मचारियों से कहे कि वो अपना PF अकाउंट आधार से वेरिफाई करवाएं. ऐसा नहीं करने पर PF खाते में आने वाला उसका नियोक्ता (Employer) योगदान भी रोका जा सकता है. साथ ही खाताधारक अपने PF की निकासी भी नहीं कर सकेगा साथ ही दूसरे बेनेफिट्स भी नहीं मिलेंगे. आधार से PF अकाउंट को लिंक करने की डेडलाइन पहले 1 जून, 2021 थी, जिसे बढ़ाकर 1 सितंबर, 2021 कर दिया गया था. 

सेक्शन 142 में किया गया संशोधन 

श्रम मंत्रालय ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के सेक्शन 142 में संशोधन करके इस नए नियम को लागू किया है. सेक्शन 142 किसी भी कर्मचारी या असंगठित वर्कर या किसी व्यक्ति की पहचान आधार नंबर के जरिए स्थापित करता है, जिससे उसे कोड के तहत सर्विसेज और बेनेफिट्स मिलते हैं.  

क्या है नया नियम?

सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 (Social Security Code) के सेक्शन 142 के तहत EPFO ने नए नियम लागू किए है. जिसमें साफ तौर पर EPFO ने नियोक्ताओं  (Employers) को निर्देश दिए हैं कि 1 सितंबर से अगर कोई PF खाता आधार नंबर से लिंक नहीं है या फिर UAN आधार वेरिफाइड नहीं है तो उसका ECR- इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न (Electronic Challan cum Return) नहीं भरा जा सकेगा. 

7 लाख का EDLI कवर नहीं मिलेगा

इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 1 सितंबर से पहले PF UAN और आधार नंबर को लिंक नहीं किया तो आपके खाते में कंपनी की ओर से आने वाला कॉन्ट्रिब्यूशन रोक दिया जाएगा. अगर आप अपना आधार नंबर  यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से (UAN) लिंक कराएंगे तो ही आपको अपने पीएफ खाते में कंपनी का हिस्सा मिलेगा. अकाउंट में कर्मचारियों को सिर्फ अपना ही योगदान दिखाई देगा. ऐसे में कर्मचारी का एम्पलाई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस  यानी EDLI भी जमा नहीं हो सकेगा. उस कर्मचारी को EDLI स्कीम का कवर भी नहीं मिलेगा. आपको बता दें कि कि कोरोना महामारी के बीच सरकार ने EDLI स्कीम के तहत डेथ इंश्योरेंस बेनिफिट की रकम को बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया है. पहले खाताधारक की मौत पर न्यूनतम 2 लाख और अधिकतम 6 लाख रुपये का बीमा मिलता था, जिसे सरकार ने बढ़ाकर न्यूनतम 2.5 लाख रुपये और अधिकतम 7 लाख रुपये कर दिया है. 

EPF अकाउंट को Aadhaar से ऐसे करें लिंक

इसलिए अगर आपने अबतक अपने PF अकाउंट आधार से लिंक नहीं किया है तो EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले अपने अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कर लें और UAN को भी आधार वेरिफाइड कर लें, जिससे आपके खाते में पहले की तरह PF योगदान बिना किसी रुकावट के आती रहे. 

1. सबसे पहले आपको EPFO की वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर लॉग इन करना होगा.
2. इसके बाद Online Services पर जाकर e-KYC Portal और फिर link UAN aadhar पर क्लिक करना होगा.
3. आपको अपना UAN नंबर और UAN अकाउंट से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपलोड करना है.
4. आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP नंबर आएगा. 
5. आधार के बॉक्स में अपना 12 डिजिट का आधार नंबर भर दें और सबमिट कर दें 
6. फिर Proceed to OTP verification आएगा उसे क्लिक कर दें 
7. फिर से आधार डिटेल्स को वेरिफाई करन के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर या मेल पर OTP जेनेरेट करना होगा. 
8. वेरिफिकेशन के बाद आपका आधार आपके PF अकाउंट लिंक हो जाएगा.

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