Haryana Election 2024 हरियाणा में विधानसभा चुनाव को देखते हुए दिल्ली से सटे पलवल जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी ने तीन से पांच अक्टूबर तक शाम छह बजे तक शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है। इसके अलावा जिस तारीख को वोटों की गिनती होगी उस भी दिन दुकानों पर शराब नहीं मिलेंगे। किसी भी शराब की दुकान होटल रेस्तरां क्लब और शराब बेचने या परोसने पर रोक रहेगी।
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- 5 अक्टूबर को मतदान तथा 8 अक्टूबर के दिन वोटों की गिनती।
- जिले में तीन से 5 अक्टूबर को शराब की बिक्री पर रहेगी पूरी तरह से रोक।
जागरण संवाददाता,पलवल। जिला निर्वाचन अधिकारी डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव-2024 के तहत जिले में 5 अक्टूबर को मतदान तथा 8 अक्टूबर के दिन मतों की गणना होगी।
लिहाजा जिले की सीमा में तीन से पांच अक्टूबर तक शाम छह बजे तक तथा 8 अक्टूबर को मतगणना के दिन परिणाम घोषित होने तक शराब बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
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होटल, रेस्तरां, क्लब भी बंद
इस दौरान किसी भी शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब और शराब बेचने या परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को उपरोक्त दिनों में किसी को भी शराब बेचने/परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
जिला चुनाव अधिकारी डा. हरीश कुमार वशिष्ठï ने बताया कि गैर-मालिकाना क्लब, स्टार होटल, रेस्तरां आदि और होटल शराब रखने और आपूर्ति के लिए लाइसेंस की विभिन्न श्रेणियों के तहत काम करने वालों को भी इस दौरान शराब परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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व्यक्तियों द्वारा शराब के भंडारण पर लगाई जाएगी रोक
इस अवधि के दौरान व्यक्तियों द्वारा शराब के भंडारण पर रोक लगाई जाएगी तथा गैर-लाइसेंस प्राप्त परिसरों में शराब के भंडारण पर आबकारी कानूनों में दिए गए प्रतिबंधों को सख्ती से लागू किया जाएगा।