Ranchi High Court झारखंड में हाई कोर्ट ने बिना नक्शे के चल रहे रूफ टॉप बार और रेस्टोरेंट को तुरंत बंद करने का निर्देश रांची नगर निगम को दिया है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि बार-रेस्टोरेंट बंद होने से जुड़ी एक रिपोर्ट भी सौंपी जाए। अब इस मामले में हाई कोर्ट में 25 सितंबर को अगली सुनवाई होगी।
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जागरण संवाददाता, रांची। हाईकोर्ट ने रांची में बिना स्वीकृत नक्शे के चल रहे रूफ टॉप बार एवं रेस्टोरेंट को तत्काल बंद कराने का निर्देश रांची नगर निगम को दिया है।
गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस एके राय की अदालत ने कहा कि शहर में लालपुर और अन्य इलाकों में बिना नक्शा पास कराए रूफ टॉप बार एवं रेस्टोरेंट धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं।
अगली सुनवाई 25 सितंबर को
रांची नगर निगम तत्काल कार्रवाई करते हुए इन्हें बंद कराए। अदालत ने निगम को ऐसे बार एवं रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई कर अदालत में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी।
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सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि रांची में कई स्थानों में खुले आम नशीले पदार्थों का सेवन किया जा रहा है। हरमू रोड स्थित एक रेस्तरां के पास एक पार्क की जमीन में गांजा, चरस जैसे नशीले पदार्थ की बिक्री होती है।
इस कारण कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका बनी रहती है। इस पर अदालत ने झारखंड राज्य आवास बोर्ड को रेस्टोरेंट के पास की उस पार्क को दो सप्ताह में नगर निगम को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया।
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अदालत ने नगर निगम को पार्क का टेंडर जल्द करने को कहा ताकि पार्क का सौंदर्यीकरण हो सके। इसके पूर्व महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि रांची सहित पूरे राज्य में गांजा, अफीम जैसे मादक पदार्थ की बिक्री रोकने का अभियान चल रहा है। प्रतिदिन मादक पदार्थों के तस्कर पकड़े जा रहे हैं।