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झारखण्ड

Jharkhand News: आज भी परीक्षा को लेकर साढ़े 11 घंटे तक ठप रहेगी इंटरनेट सेवा, हाई कोर्ट तल्ख; सरकार से मांगा जवाब

झारखंड में इंटरनेट सेवा आज भी बंद रहेगी। राज्य में चल रही स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इंटरनेट सेवा बंद होने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हाई कोर्ट इसको लेकर तल्ख है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या परीक्षा को लेकर इंटरनेट सेवा बंद करना राज्य सरकार का अधिकार है।

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  1. झारखंड उच्च न्यायालय ने पूछा किस अधिकार के तहत बंद हुई इंटरनेट सेवा
  2. याचिका दाखिल करने के कुछ ही घंटों बाद हुआ विशेष पीठ का गठन, हुई सुनवाई

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य में 823 केंद्रों पर चल रही झारखंड स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को केंद्र में रखकर रविवार को भी पूरे राज्य में इंटरनेट सेवा बाधित रहेगी। झारखंड सरकार के निर्देश पर सुबह चार बजे से शाम साढ़े तीन बजे तक इंटरनेट से जुड़ी किसी भी तरह की सेवा उपयोग उपभोक्ता नहीं कर सकेंगे।

बता दें कि शनिवार को भी गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल की ओर से शुक्रवार को जारी आदेश के आलोक में सुबह आठ से दिन के डेढ़ बजे तक इंटरनेट सेवा ठप रही। विभागीय आदेश के अनुसार कदाचारमुक्त परीक्षा के आयोजन को लेकर सरकार के स्तर से यह पहल की गई है।

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इंटरनेट सेवा बंद करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई

इधर, झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ में राज्य में इंटरनेट सेवा बंद करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या परीक्षा को लेकर इंटरनेट सेवा बंद करना राज्य सरकार का अधिकार है।

मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। शनिवार को हाई कोर्ट बंद रहता है, लेकिन इस मामले की सुनवाई के लिए हाई कोर्ट ने विशेष पीठ गठन किया था। इस संबंध में अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण ने याचिका दाखिल की है।

उन्होंने शनिवार की सुबह आठ बजे इस मामले में याचिका दाखिल करते हुए हाई कोर्ट से जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया। जिसके बाद मामले में सुनवाई के लिए जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ की अधिसूचना जारी की गई और करीब साढे बारह बजे मामले में सुनवाई हुई।

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इंटरनेट सेवा के ठप रहने से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित

इस दौरान अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण ने कोर्ट को बताया कि जेएसएससी (सीजीएल) परीक्षा को लेकर सरकार ने इंटरनेट सेवा बंद करने का आदेश दिया है। सुबह से ही इंटरनेट सेवा के ठप रहने से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है।

राज्य सरकार ने किस कानून या अधिकार के तहत राज्य में इंटरनेट सेवा बंद करने का आदेश जारी किया है। आजकल लोग नेट बैंकिंग, यूपीआइ पेमेंट पर निर्भर हैं। ऐसे में इंटरनेट काम नहीं करने की वजह से लोगों को पैसे की लेनदेन और सामान खरीदने में परेशानियों का सामना करना पड़ा है।

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सरकार की ओर से कहा गया कि परीक्षा में कदाचार रोकने के लिए इंटरनेट सेवा ठप की गई है। ऐसा करना राज्य सरकार का अधिकार है। इसके बाद अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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