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उत्तराखंड

हाई कोर्ट ने हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण के अभियान पर लगी रोक हटाई, अतिक्रमण हटाने को दिया एक माह का समय

नैनीताल हाई कोर्ट ने हल्द्वानी में मंगल पड़ाव से रोडवेज बस स्टेशन के बीच सड़क चौड़ीकरण के प्रशासनिक अभियान पर लगी रोक हटा दी है। कोर्ट ने दुकानदारों को सार्वजनिक संपत्ति से स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए एक महीने का समय दिया है। हाई कोर्ट के इस फैसले से हल्द्वानी में अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को गति मिलने की उम्मीद है।

जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट ने हल्द्वानी में मंगल पड़ाव से रोडवेज बस स्टेशन के बीच सड़क चौड़ीकरण के प्रशासनिक अभियान पर लगी रोक हटाते हुए दुकानदारों को सार्वजनिक संपत्ति से स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए एक माह का समय दिया है।

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मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। हल्द्वानी में अतिक्रमण की जद में आए पांच दुकानदारों के अधिवक्ताओं की ओर से कोर्ट को बताया गया कि प्रशासन की ओर से प्रस्तावित ध्वस्तीकरण के लिए चिह्नित हिस्से को उन्होंने स्वयं हटाना शुरू कर दिया है।

तकनीकी सहायता लेने के लिए उचित समय की मांग की। सुनवाई के दौरान सरकार के अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि पिछले आदेश में लगी रोक के कारण अधिकारी सड़क चौड़ीकरण का कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जिससे यातायात की समस्या पैदा हो रही है। आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए स्थिति और खराब हो जाएगी, क्योंकि त्योहारी सीजन में यातायात कई गुना बढ़ जाएगा।

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इस पर कोर्ट ने प्रशासन को अन्य स्थानों को छोड़कर सड़क चौड़ीकरण कार्य को आगे बढ़ाने का निर्देश देते हुए मामला निस्तारित कर दिया। कोर्ट ने प्रत्येक मामले के याचिकाकर्ता को प्रशासन की ओर से चिह्नित हिस्से को हटाने के लिए एक महीने का समय भी दे दिया।

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