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यहां घर में एक कुत्ता रखने पर 9 हजार का टैक्स, 2 पर 20,000 रुपये, खतरनाक किस्म के लिए 45,000

Germany Dog Tax- जर्मनी में घर में कुत्‍ता रखने पर टैक्‍स लगता है, जिसे Hundesteuer कहा जाता है. इस डॉग टैक्‍स का उद्देश्य कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करना और राजस्व अर्जित करना है.

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नई दिल्‍ली. दुनिया के हर देश में लोग घरों में जानवर पालते हैं. कुत्‍ता और बिल्‍ली, घरों में पाले जाने वाले सबसे पसंदीदा जानवर है. भारत में भी कुत्‍ते खूब पाले जाते हैं. कुत्‍तों को घर पर रखने पर अपने यहां सरकार को कोई शुल्‍क नहीं देना पडता. लेकिन, जर्मनी में ऐसा नहीं है. वहां पालतु कुत्‍तों पर भी टैक्‍स लगता है. इसे हुंडशटॉयर कहते हैं. जर्मनी के सरकारी खजाने में पिछले साल डॉग टैक्‍स से 3866 करोड़ रुपये आए थे.

जर्मनी में लगने वाले डॉग टैक्‍स की दरें अलग-अलग नगर निकायों में अलग-अलग हैं. आमतौर पर घर में एक कुत्‍ता रखने पर 9 हजार रुपये सालाना, दो कुत्‍ते रखने पर 20 हजार से ज्‍यादा और खतरनाक घोषित किस्‍म का एक कुत्‍भी घर में पालने पर 45 हजार रुपये टैक्‍स के रूप में चुकाने होते हैं.

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क्‍या है हुंडशटॉयर (Hundesteuer)?
कुत्‍ता पालने पर जर्मनी में जो स्थानीय कर लगता है, उसे हुंडशटॉयर कहते हैं. यह एक वार्षिक कर है, जिसका भुगतान सीधे पालतू मालिकों को करना होता है. इसके जरिए नगर प्रशासन का उद्देश्य शहरों और नगर पालिकाओं में कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करना है. इस कर की दरें जर्मनी के विभिन्न राज्य निर्धारित करते हैं. Hundesteuergesetze (पालतू कर अधिनियम) और Kommunalabgabengesetze (नगर शुल्क अधिनियम) के तहत नगर निगमों को यह कर लागू करने का अधिकार दिया गया है. अगर कोई पालतू कर नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

सालभर में कितना देना होता  है टैक्‍स?
डॉग टैक्‍स की दरें अलग-अलग नगर निकायों में अलग-अलग हैं. बर्लिन में कुत्ता पालने पर सालाना 120 यूरो यानी 10,981 रुपये टैक्‍स देना होता है. अगर किसी के पास एक से ज़्यादा कुत्ते हैं, तो हर अतिरिक्त कुत्ते के लिए सालाना 180 यूरो टैक्स देना होता है. बाडेन-वुर्टेमबर्ग में एक कुत्‍ते पर 108 यूरो तो दूसरे के लिए 216 यूरो का भुगतान करना होता है. हैम्बर्ग फ्लैट रेट 90 यूरो प्रत्‍येक कुत्‍ते के लिए है. खतरनाक कुत्तों पर कर दरें 500 से 1,000 यूरो तक हो सकती हैं.

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3 महीने के भीतर पंजीकरण जरूरी
अगर कोई व्‍यक्ति एक पिल्ला पालता है, तो उसके जन्म के तीन महीने के भीतर पंजीकरण कराना जरूरी है. बड़े कुत्तों के मामले में पंजीकरण दो से चार हफ्तों के भीतर कराना होता है. पंजीकरण और डॉग टैक्‍स के भुगतान के लिए ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, कुत्ते का विवरण और पते संबंधी जानकारियों देनी होती है. पंजीकरण के बाद भुगतान करने पर आपको एक कर टैग मिलेगा, जिसे कुत्ते के कॉलर पर सार्वजनिक रूप से लगाना जरूरी है. नगर अधिकारियों द्वारा पूछे जाने पर यह टैग दिखाना पड़ सकता है. अगर कुत्ते को बेच दिया जाए, वह खो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए तो नगर प्रशासन को इसकी सूचना भी देनी होती है.

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कहां होता है इस टैक्‍स का इस्‍तेमाल?
डॉग टैक्‍स से एकत्रित राशि का इस्‍तेमाल पालतू जानवरों की भलाई के लिए होता है, ऐसा बिल्‍कुल भी नहीं है. इसे “Aufwandsteuer” कहा जाता है, जिसका मतलब है कि यह पालतू जानवर रखने की लागत पर कर है. इस धनराशि का इस्‍तेमाल नगर विकास, बुनियादी ढांचे और सामुदायिक परियोजनाओं में किया जाता है. गाइड कुत्ते, थेरेपी कुत्ते, और पुलिस द्वारा इस्‍तेमाल किए जाने वाले कुत्‍तों को इस टैक्‍स से छूट भी मिलती है.

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