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HDFC Bank ने ग्राहकों को किया अलर्ट- 31 मार्च के बाद नहीं मिलेगा नया Debit/Credit Card, पैन कार्ड से जुड़ा है मामला

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HDFC Bank: बैंकिंग सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए आधार-पैन लिंकिग जरूरी है. अगर 31 मार्च की डेडलाइन तक इन्हें लिंक नहीं किया गया तो नए डेबिट-क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं होंगे.

HDFC Bank: साल 2022 आने वाला है. नए साल से पहले HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों को अलर्ट किया है. Aadhaar-Pan लिंक नहीं होने पर बैंकिंग सर्विसेज को रोक दिया जाएगा. इसके लिए बैंक ने SMS, मेल के जरिए कस्टमर्स को अलर्ट किया है. बैंक ने कहा है कि इनकम टैक्स एक्ट Section 139AA के तहत Aadhaar को PAN से लिंक करना अनिवार्य है. 31 मार्च 2022 तक दोनों लिंक नहीं होने पर बैंक से जुड़े कई कामकाज नहीं हो पाएंगे.

Aadhaar-PAN लिंक नहीं होने पर क्या होगा?

नए साल में आप कोई भी बड़ी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो इसे Aadhaar-Pan लिंक करा लें. अगर अभी तक पैन-आधार लिंक नहीं किया है तो पैन कार्ड को इनवैलिड (Invalid Pan Card) माना जाएगा. इनऑपरेटिव पैन के जरिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकेंगे. TDS/ TCS डिडक्शन पर ज्यादा टैक्स रेट लगेगा. 

कौन सी बैंकिंग सर्विस नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल

– 50,000 रुपए से ऊपर के Fixed Deposit नहीं कर पाएंगे.
– 50,000 रुपए से ऊपर कैश डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे.
– नया Debit/Credit Card इश्यू नहीं होगा.
– Mutual Funds में निवेश और रिडीम नहीं कर पाएंगे.
– 50,000 रुपए से ऊपर की कोई फॉरेन करेंसी नहीं खरीद पाएंगे.

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HDFC Bank Customers will not get Debit Credit card if miss Aadhaar-PAN linking 31st March 2022 deadline

इनकम टैक्स विभाग लगाएगा पेनाल्टी

Aadhaar-PAN linking नहीं होने पर पैन कार्ड को इनवैलिड होगा. इनवैलिड पैन कार्ड का इस्तेमाल किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में करने पर 10,000 रुपए की पेनाल्टी लगाई जाएगी. यही नहीं, अगर दूसरी बार रद्द पैन कार्ड का इस्तेमाल किया गया तो पेनाल्टी की रकम ज्यादा भी हो सकती है. इस पेनाल्टी को तय करने का अधिकार इनकम टैक्स अधिकारी के पास होगा. आयकर कानून (Income Tax Act) के सेक्शन 272B के अंतर्गत 10,000 रुपए के जुर्माने (Penalty) का प्रावधान है.

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​How to link Pan-Aadhaar

– PAN-Aadhaar लिंक करने के लिए इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं. 
– साइट पेज पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा. यहां आपको ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करना है. 
– यहां आपको अपना पैन, आधार नंबर और नाम एंटर करना है. ये जानकारियां देने के बाद आपको एक OTP भेजा जाएगा.
– OTP को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा.
– ध्यान रखें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income tax department) आपकी डीटेल्स को क्रॉसचेक करता है कि आपके आधार और पैन की जानकारी वैलिड है कि नहीं.

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