All for Joomla All for Webmasters
वित्त

असंगठित श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडरों और लोक कलाकारों हर महीने मिलेंगे 3000 रुपए

Money

सीकर. असंगठित श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडरों और लोक कलाकारों के लिए अच्छी खबर है. राजस्थान में असंगठित श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडरों और लोक कलाकारों को अब 60 वर्ष की आयु पर 3 हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी. राजस्थान में असंगठित श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडरों और लोक कलाकारों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू होगी.

ये भी पढ़ें:- बैंक ने नहीं दिया लोन तो यहां करें अप्‍लाई! ग्रामीण महिलाओं के लिए खास सुविधा, खेती करें या बिजनेस, झटपट मिलेगा पैसा

इसका लाभ लेने के लिए 41 से 45 वर्ष तक के इन वर्गों के व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु तक 100 रुपए प्रतिमाह जमा कराने होंगे. आपको बता दें कि केन्द्र सरकार की पीएम श्रमयोगी मानधन योजना में भी इसी तरह की पेंशन दी जा रही है, लेकिन उसके दायरे में 18 से 40 वर्ष आयु तक के लोग ही है.

ये भी पढ़ें:- दिसंबर में इन बड़े बदलाव के लिए रहें तैयार, आधार कार्ड से लेकर क्रेडिट कार्ड के नियमों पर पड़ेगा असर

मृत्यु होने पर आधी पेंशन दी जाएगी मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के दायरे में वे 41 से 45 वर्ष के असंगठित श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर और लोक कलाकार आ सकेंगे, जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपए से कम हो और केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पोर्टल पर पंजीकृत हों. एनपीएस, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि योजना कर्मचारी भविष्य निधि में शामिल व्यक्ति और आयकरदाता भी योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होंगे. यह पेंशन वृद्धावस्था पेंशन के अतिरिक्त होगी. विश्वकर्मा पेंशन योजना में शामिल व्यक्ति की 60 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु होने पर पति/पत्नी को आधी पेंशन दी जाएगी.

ये भी पढ़ें:- क्‍या होता है प्री अप्रूव्‍ड पर्सनल लोन? आम कर्ज से क्‍या सस्‍ता होता है इसका ब्‍याज?

योजना छोड़ने का विकल्प भी मिलेगा 

आपको बता दें कि तीन वर्ष के लॉक इन पीरियड के बाद और 10 वर्ष से पहले कोई योजना से बाहर निकलना चाहेगा तो उसे जमा राशि के साथ बचत खाते पर मिलने वाली ब्याज दर से ब्याज दिया जाएगा. इसके अलावा 60 वर्ष की आयु से पहले और पंजीकरण के 10 वर्ष के भीतर योजना छोड़ने पर पेंशन निधि के वास्तविक ब्याज अथवा बचत खाते की ब्याज वर के आधार पर ब्याज राशि मूलधन में जोड़कर लौटाई जाएगी.

आवेदक की मृत्यु होने पर पति/पत्नी जमा कराई राशि व्याज सहित प्राप्त करने के हकदार होंगे. वहीं आवेदक के 60 साल से पहले निःशक्त हो जाने पर पेंशन निधि में जमा वास्तविक ब्याज और मूल राशि निकाली जा सकेगी, सरकार द्वारा जमा कराया अशदान पेंशन निधि में जमा रहेगा.

Source :
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

To Top