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हरियाणा

प्रदूषण से प्रभावित मजदूरों को राहत, हरियाणा सरकार हर सप्ताह देगी 2539 रुपये; ऐसे करें आवेदन

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा (Haryana News) के श्रम मंत्री अनिल विज (Anil Vij) की पहल पर सरकार प्रदूषण से प्रभावित श्रमिकों को प्रति माह 2539 रुपये देगी। अभी एक लाख 75 हजार 116 श्रमिकों को निर्वाह भत्ता दिया जा रहा है।

प्रदूषण के कारण निर्माण गतिविधियां बंद होने से प्रभावित निर्माण श्रमिक योजना का लाभ उठाने के लिए 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं।

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कौन-कौन ले सकता है योजना का फायदा?

सर्दियों के दिनों में अक्सर एनसीआर दिल्ली में प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है और निर्माण गतिविधियां बंद हो जाती हैं, जिस कारण श्रमिकों के सामने रोजी-रोटी का संकट पैदा हो जाता है।

इससे निपटने के लिए मंत्री अनिल विज (Anil Vij) ने प्रभावित श्रमिकों को आर्थिक मदद उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, ताकि वे कार्य नहीं होने के बावजूद अपने घर का गुजारा चला सकें।

हरियाणा सरकार के श्रम विभाग की यह योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) हरियाणा के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए है।

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डायरेक्ट बैंक खातों में भेजी जा रही है सहायता राशि

बता दें कि हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज (Anil Vij) ने बताया कि राज्य की नायब सिंह सैनी सरकार श्रमिकों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

उन्होंने बताया एक लाख 75 हजार 116 निर्माण श्रमिक इस आर्थिक सहायता योजना का लाभ उठा चुके हैं। यह सहायता राशि सीधे प्रभावित श्रमिकों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रदान की जा रही है।

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ऐसे करें आवेदन

श्रम मंत्री अनिल विज (Anil Vij) ने सभी पात्र निर्माण श्रमिकों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करें। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर शाम पांच बजे तक है।

आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बोर्ड की वेबसाइट www.hrylabour.gov.in पर या फिर नजदीकी हेल्पडेस्क पर जाकर भी आवेदन किया जा सकता है।

यह योजना उन सभी श्रमिकों के लिए एक बड़ी राहत है, जो प्रदूषण के कारण बेरोजगार हो गए हैं। इस योजना से उन्हें आर्थिक रूप से मदद मिलेगी और वे अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकेंगे।

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