अगर आप भी नौकरीपेशा व्यक्ति हैं और आपकी भी सैलरी से PF कंट्रीब्यूशन कटता है तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है. मौजूदा समय में लोगों को PF विथड्रॉ करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. कई बार तो उनका क्लेम भी रिजेक्ट हो जाता है. ऐसे में EPFO ने नई व्यवस्था शुरू की है.
नौकरीपेशा इंसान अब अपना PF का कंट्रीब्यूशन बैंक अकाउंट में जमा पैसों की तरह ATM से निकाल सकेंगे. लेकिन ऐसा कैसे होगा और कौन इसका फायदा उठा सकेंगे आइए जानते हैं.
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कौन निकाल सकता है ATM से पीएफ का पैसा?
ईपीएफओ सदस्य और नॉमिनी एटीएम का उपयोग करके सीधे अपने दावे की राशि निकाल सकते हैं. ईपीएफओ बैंक खातों को ईपीएफ खातों से जोड़ने की अनुमति देता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वे एटीएम निकासी के लिए इस लिंकेज का उपयोग करेंगे या एक अलग तंत्र पेश करेंगे.
सदस्य की मृत्यु की स्थिति में, लाभार्थी इस एटीएम निकासी सुविधा का उपयोग करने के पात्र हो सकते हैं. इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, लाभार्थियों को अपने बैंक खातों को मृतक सदस्य के ईपीएफ खाते से जोड़ना पड़ सकता है. हालांकि आपको इस पर आधिकारिक पुष्टि का इंतज़ार करना होगा. शुरुआत में कुल पीएफ बैलेंस का 50% ही निकालने की अनुमति होगी. मृतक सदस्य के नॉमिनी भी ATM से पैसा निकाल सकेंगे. EDLI स्कीम के तहत मृतक सदस्यों के परिवार को 7 लाख रुपये तक का बीमा भी मिलेगा. यह बीमा राशि भी ATM से निकाली जा सकेगी.
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कैसे निकाल सकते हैं PF का पैसा?
ईपीएफओ के नियम के तहत बैंक अकाउंट लिंक करना जरूरी है. ईपीएफ खाते के साथ सब्सक्राइबर्स का बैंक अकाउंट लिंक होता भी है. लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि प्रॉविडेंट फंड में जमा पैसे निकालने के लिए बैंक का एटीएम या डेबिट कार्ड इस्तेमाल होगा या कोई और कार्ड जारी किया जाएगा.
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कब से निकाल सकेंगे पैसा?
नवंबर महीने के आखिरी हफ्ते में ये खबर सामने आई थी कि सरकार ईपीएफ सब्सक्राइबर्स को प्रॉविडेंट फंड में जमा गाढ़ी कमाई को एटीएम से निकालने की सुविधा देने की तैयारी में है. इसमें सब्सक्राइबर्स को प्रॉविडेंट फंड में जमा रकम में से 50 फीसदी निकालने का विकल्प दिया जा सकता है. ईपीएफओ के इस नई पॉलिसी की घोषणा सरकार नए साल 2025 में कर सकती है और मई-जून 2025 में EPFO 3.0 को लागू किया जा सकता है.