ड्रग्स मामले में आज सोमवार को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने मजीठिया की अग्रिम जमानत की याचिका मंजूर कर ली है.
नई दिल्लीः अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को ड्रग्स मामले में पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है. उन्हें बुधवार तक गिरफ्तारी से राहत दी गई है और जांच में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं.
सिद्धू और सीएम चन्नी को झटका
पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू लंबे समय से मजीठिया की गिरफ्तारी को लेकर मुखर थे. कोर्ट का यह फैसला सिद्धू और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा के लिए एक बड़ा झटका है.
अकाली दल शुरू से कर रही थी FIR का विरोध
बता दें कि अकाली दल ने मजीठिया ड्रग्स मामले में दर्ज FIR को सियासत से प्रेरित बताया था. बता दें कि मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका पर पंजाब सरकार की ओर से पी चिदंबरम और मजीठिया की और से सीनियर वकील मुकुल रोहतगी पैरवी कर रहे थे. याचिका पर सुनवाई के दौरान दोनों ही दिग्गज वकीलों के बीच तीखी बहस देखने को मिली.