Post Office Savings Scheme: पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF ऐसी स्माल सेविंग्स स्कीम है, जिससे आप लंबी अवधि में अनुशासित तरीके से निवेश कर भविष्य के लिए बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं.
Post Office Savings Scheme: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) पोस्ट ऑफिस की ऐसी स्कीम है, जो लंबी अवधि के निवेश को बढ़ावा देती है. इस स्कीम की मेच्योरिटी 15 साल है. इस स्कीम में एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा किया जा सकता है. लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसमें साल भर में एक मुश्त निवेश के अलावा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP की तरह ही महीने निवेश की भी सुविधा मिलती है. इस सरकारी स्कीम में सालाना ब्याज भी एफडी या आरडी की तुलना में ज्यादा है. इसमें थोड़ा थोड़ा निवेश कर आप भविष्य के लिए बड़ा फंड जमा कर सकते हैं. इसमें मिलने वाला ब्याज और मेच्योरिटी इनकम भी टैक्स फ्री है.
PPF Calculator: महीना 5000 रु जमा पर
हर महीने जमा: 5000 रुपए
साल में कुल जमा: 60,000 रुपए
ब्याज दर: 7.1 फीसदी सालाना कंपांउंडिंग
15 साल बाद मेच्योरिटी पर रकम: 16.25 लाख रुपए
कुल निवेश: 9 लाख रुपए
ब्याज का फायदा: 7.25 लाख रुपए
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PPF Calculator: महीना 10,000 रु जमा पर
- हर महीने जमा: 10,000 रुपए
- साल में कुल जमा: 1,20,000 रुपए
- ब्याज दर: 7.1 फीसदी सालाना कंपांउंडिंग
- 15 साल बाद मेच्योरिटी पर रकम: 32.55 लाख रुपए
- कुल निवेश: 18 लाख रुपए
- ब्याज का फायदा: 14.55 लाख रुपए
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PPF क्या है इसकी खासियत
- PPF में एक फाइनेंशियल ईयर में अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक की रकम जमा कर सकते हैं. यह अधिकतम निवेश 12 इंस्टालमेंट में भी किया जा सकता है.
- कम से कम 500 रुपये निवेश जरूरी है.
- PPF में सालाना 7.1 फीसदी क दर से ब्याज मिल रहा है.
- यह स्कीम सिंगल अकाउंट के जरिए ही खोल सकते हैं.
- 10 साल से कम उम्र के बच्चे के नाम पर भी पीपीएफ अकाउंट शुरू कर सकते हैं. हालांकि उसके बालिग होने तक खाते की देखरेख अभिभावक को करनी होती है.
- इस स्कीम की मेच्योरिटी 15 साल है, लेकिन इसे मेच्योरिटी के बाद भी 5-5 साल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है.
- सरकारी सेविंग्स स्कीम होने से सब्सक्राइबर्स को इसमें निवेश करने पर पूरी सुरक्षा मिलती है. इसमें कमाए गए ब्याज पर सॉवरेन गारंटी होती है.
- सब्सक्राइबर्स PPF अकाउंट पर उपयुक्त ब्याज दर पर लोन ले सकते हैं. लोन बेनेफिट को अकाउंट खोलने से तीसरे और छठें साल में लोन का फायदा ले सकते हैं.
टैक्स छूट का मिलेगा फायदा
पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आईटी एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनेफिट मिलता है. इसमें स्कीम में निवेश की गई राशि पर 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन लिया जा सकता है. PPF में कमाई गई ब्याज और मेच्योरिटी की राशि दोनों पर टैक्स छूट मिलती है.