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हरियाणा

अब बेटी के जन्म पर इस राज्य की सरकार दे रही 21 हजार का शगुन, इस वजह से लिया फैसला

हरियाणा सरकार अब बेटियों के लिए एक ऐसी योजना लेकर आई है जो बेहद अनूठी है. अब हरियाणा में कोई भी बेटी पैदा होगी तो शगुन के रूप में सरकार 21 हजार रुपये देगी.

  • हरियाणा सरकार ने लिया बेटियों के लिए फैसला 
  • राज्य में जन्म लेने वाली बेटियों को मिलेंगे 21 हजार रुपये 
  • इस तरह मिलेगा बेटियों को पैसा 

नई दिल्ली: हरियाणा की सरकार ने बेटियों के हित में एक ऐसा काम कर दिया है जिससे राज्य में घटते लिंगानुपात में कमी आने की संभावना बन सकती है. अब इस राज्य में जन्म लेने वाली बेटियों को शगुन के रूप में 21 हजार रुपये दिए जाएंगे. 

बेटियों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध सरकार

हरियाणा की बीजेपी-जजपा गठबंधन सरकार अब बेटियों को सशक्त बनाने के लिए ‘आपकी बेटी-हमारी बेटी’ योजना को लेकर लोगों को जागरूक करेगी. यह योजना अनुसूचित जाति व बीपीएल परिवारों के अलावा सामान्य परिवारों पर भी लागू होगी. मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार बेटियों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. 

सरकार द्वारा लॉन्च की गई ‘आपकी बेटी-हमारी बेटी’ स्कीम 

इसी कड़ी में बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए सरकार द्वारा ‘आपकी बेटी-हमारी बेटी’ योजना चलाई है. योजना का उद्देश्य राज्य में बालिकाओं के जन्म के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, लिंगानुपात में सुधार तथा बालिकाओं को शिक्षा के उचित अवसर प्रदान करना है.  

इस तरह मिलेगा 21 हजार का शगुन 

योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जन्मी अनुसूचित जाति तथा बीपीएल परिवारों की पहली बेटी के जन्म पर 21 हजार रुपये तथा सभी वर्गों की दूसरी व तीसरी बेटी के जन्म पर 21 हजार रुपये की राशि जीवन बीमा निगम में निवेश की जाती है. एलआईसी की ओर से लाभार्थी के नाम से एक मेंबरशिप सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा. मेंबरशिप सर्टिफिकेट को बच्ची के 18 साल पूरे होने के बाद इनकैश किया जा सकेगा बशर्ते लाभार्थी लड़की अविवाहित हो. 

आवेदक को सरल पोर्टल के माध्यम से करना होगा ऑनलाइन आवेदन 

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन के लिए लाभ लेने वाली लड़की के जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति लगानी होगी. इसी तरह से परिवार पहचान-पत्र संख्या, राशन कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र (केवल अनुसूचित जातियों के लिए आवश्यक है), बीपीएल का सबूत तथा वैध बीपीएल संख्या (केवल बीपीएल परिवारों हेतु) जैसे दस्तावेजों की जरूरत होगी. 

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