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PAN-Aadhaar linking: पैन-आधार को लिंक करने की समयसीमा 6 महीना बढ़ाए सरकार, ANMI ने की मांग

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PAN-Aadhaar linking: एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंज मेंबर्स ऑफ इंडिया (ANMI) ने मंगलवार को सरकार से आधार (Aadhar Car) को पैन कार्ड (Permanent Account Number – PAN) से जोड़ने की समयसीमा को 6 महीना आगे बढ़ाने का आग्रह किया है। आधार को पैन से जोड़ने की अंतिम तिथि कल 31 मार्च 2022 है। सभी लोगों को अपने पैन को आधार से कल तक जोड़ना है। ऐसा नहीं करन पक 1 अप्रैल से आपका पैन इनएक्टिव  हो जाएगा।

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भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) को लिखे एक पत्र में एएनएमआई ने बाजार नियामक से उन निवेशकों के खातों को निलंबित नहीं करने का अनुरोध किया, जिनका पैन आधार से जुड़ा नहीं है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की 17 सितंबर 2021 की अधिसूचना के अनुसार यदि 31 मार्च 2022 तक पैन को आधार से नहीं जोड़ा जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों का पैन 31 मार्च के तुरंत बाद निष्क्रिय हो जाएगा।

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31 मार्च के बाद पैन नहीं रहेगा वैध

सेबी के पूर्णकालिक सदस्य अनंत बरुआ को संबोधित एक पत्र में एएनएमआई ने कहा कि पैन के साथ आधार सीडिंग पर एक्सचेंज और डिपॉजिटरी सर्कुलर के अनुसार, यदि सरकार द्वारा निर्दिष्ट तिथि से पहले पैन को आधार के साथ नहीं जोड़ा जाता है, तो यह वैध पैन नंबर नहीं माना जाएगा।

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