Pan-Aadhaar Linking: नियम बदल गया है. अब 1 अप्रैल से पैन-आधार लिंक करना अनिवार्य हो गया है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है. नोटिफिकेशन के मुताबिक, 1 अप्रैल के बाद से पैन-आधार लिंक नहीं होने की स्थिति में जुर्माना वसूला जाएगा. 1 अप्रैल के बाद 3 महीने तक जुर्माने के साथ दोनों डॉक्यूमेंट्स की लिंकिंग हो सकती है. शुरू के 3 महीने के लिए 500 रुपए जुर्माना भरना होगा. अगर 3 महीने के बाद इन्हें लिंक नहीं किया तो जुर्माने की रकम 1000 रुपए होगी. साथ ही पैन कार्ड लिंक होने तक इनएक्टिव रहेगा. अगर आपने अपना PAN लिंक करा लिया है तो इसका स्टेट्स चेक कर लें. साथ ही ये भी चेक करें कि पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं.
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रद्द हो सकता है PAN
दरअसल, पैन से आधार को जोड़ने की समयसीमा 31 मार्च 2022 है. 31 मार्च के बाद जिन लोगों ने अपना पैन-आधार नंबर से नहीं जोड़ा उन्हें 3 महीने तक इसे जुर्माने के साथ जोड़ने का मौका मिलेगा. लेकिन, फिर भी लिंक नहीं होने पर इसे रद्द यानि इनएक्टिव किया जा सकता है. इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक, एक नाम पर 2 पैन कार्ड बनवाना भी गैरकानूनी है. ऐसे में अगर दो पैन कार्ड है तो उसमें से एक को लौटा दें. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B के मुताबिक, दो पैन कार्ड रखने वालों पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है.
कैसे पता करें PAN रद्द हुआ या नहीं?
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आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं इसका पता आप घर बैठे लगा सकते हैं. इसे चेक करने के लिए आयकर विभाग का ऑनलाइन प्रोसेस है, जो कि बेहद आसान है. आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर 3 सिंपल स्टेप में इसे जान सकते हैं.
स्टेप-1: आयकर विभाग की वेबसाटइ incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. यहां बाएं हाथ की तरफ ऊपर से नीचे कई कॉल दिए गए हैं.
स्टेप-2: नो योर पैन के नाम से ऑप्शन है. यहां क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगी. इसमें सरनेम, नेम, स्टेट्स, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा.
स्टेप-3: डिटेल्स भरने के बाद एक और नई विंडो खुलेगा. आपको आपके रजिस्टर्ड पर एक ओटीपी भेजा जाएगा. ओटीपी को यहां खुली विंडो में डालकर सब्मिट करना होगा. इसके बाद आपके सामने आपका पैन नंबर, नाम, सिटिजन, वार्ड नंबर और रिमार्क आ जाएगा. रिमार्क में लिखा होगा आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं.