तय समय तक PAN-AADHAAR को लिंक नहीं कराने पर PAN निष्क्रिय हो जाएगा. जिससे उस व्यक्ति काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. अभी जो समय निर्धारित किया गया है. उस समय तक तो जुर्माना देकर लिंक करा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपका पैन पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएगा.
आयकर विभाग ने एक सर्कुलर जारी करते हुए बताया है कि आईटीआर (ITR) दाखिल करने, रिफंड (REFUND) का दावा करने और अन्य आई-टी (I-T) प्रक्रियाओं के लिए 31 मार्च तक पैन और आधार को मार्च 2023 तक लिंक नहीं किया गया, तो पैन को आधार से न जोड़ने पर जुर्माना लगाया जाएगा.
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- सीबीडीटी (CBDT) द्वारा बुधवार को जारी एक सर्कुलर के अनुसार, पैन, जो आधार से लिंक नहीं है, 31 मार्च, 2023 के बाद “निष्क्रिय” हो जाएगा.
- जो करदाता 30 जून, 2022 तक अपने पैन को बायोमेट्रिक आधार से लिंक करते हैं, उन्हें 500 रुपये विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा.
- इसके अलावा, जुर्माना 1,000 रुपये तक बढ़ जाएगा.
- उसके अनुसार, अंतिम विस्तारित अधिसूचित तिथि तक आधार संख्या को सूचित करने में विफलता के मामले में, व्यक्ति को आवंटित पैन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निष्क्रिय कर दिया जाएगा.
- इसके अलावा, आयकर नियमों के नियम 114एएए में प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति का पैन निष्क्रिय हो गया है, तो वह अपने पैन को प्रस्तुत करने, सूचित करने या उद्धृत करने में सक्षम नहीं होगा और इस तरह के लिए अधिनियम के तहत सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा.
- व्यक्ति निष्क्रिय पैन का उपयोग करके रिटर्न दाखिल करने में सक्षम नहीं होगा.
- लंबित रिटर्न पर कार्रवाई नहीं की जाएगी.
- निष्क्रिय पैन को लंबित रिफंड जारी नहीं किया जा सकता है.
- पैन के निष्क्रिय होने के बाद दोषपूर्ण रिटर्न के मामले में लंबित कार्यवाही को पूरा नहीं किया जा सकता है
- पैन के निष्क्रिय हो जाने पर उच्च दर पर कर की कटौती करनी होगी.
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उपरोक्त के अलावा, करदाताओं को बैंकों और अन्य वित्तीय पोर्टलों जैसे कई अन्य मंचों पर कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पैन सभी प्रकार के वित्तीय लेनदेन के लिए महत्वपूर्ण केवाईसी (KYC) मानदंडों में से एक है.