केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 को अधिसूचित किया। दिल्ली के पूर्व, दक्षिण और उत्तरी दिल्ली नगर निगमों का एकीकरण गया है, जिसे अब दिल्ली नगर निगम कहा जाएगा।
Delhi MCD Merger : राजधानी दिल्ली में अब एक बार फिर से एक ही नगर निगम होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 बिल को मंजूरी दे दी है। अब दिल्ली में तीन के बजाय बस एक महापौर होगा। केंद्र सरकार ने संसद के बीते सत्र में ही तीनों निगमों को एक करने वाला बिल को पास कराया था।
जानकारी के अनुसार, दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर जनता को सूचित किया। इस अधिनियम का उद्देश्य दिल्ली के तीन नगर निकायों – पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का एकीकरण करना है जिसे अब “दिल्ली नगर निगम” (एमसीडी) के रूप में जाना जाएगा।
अधिसूचना के मुताबिक, अब दिल्ली नगर निगम के कार्यों का निर्वहन करने के लिए सरकार एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगी।
संसद से पास इस अधिनियम को 18 अप्रैल, 2022 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई और इसके द्वारा सामान्य जानकारी के लिए मंगलवार को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि एकीकृत एमसीडी मंगलवार से लागू हो जाएगी क्योंकि केंद्र सरकार उस पर अलग से अधिसूचना जारी करेगी। सरकार की ओर से इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग-अलग तिथियां तय की जा सकती हैं।