PPF अकाउंट में हर वर्ष न्यूनतम 500 रुपए जमा कराने होते हैं. अगर किसी वित्त वर्ष में 500 रुपए पीपीएफ अकाउंट में जमा नहीं कराए जाते हैं तो पीपीएफ खाता निष्क्रिय (Inactive) हो जाता है. निष्क्रिय खाते को दोबारा चालू भी कराया जा सकता है.
नई दिल्ली. पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) लंबी अवधि के लिए एक बेहतर निवेश विकल्प है. PPF में निवेश के कई लाभ है. इसमें न केवल निवेश सुरक्षित रहता है, बल्कि इसमें टैक्स छूट भी मिलती है. इसमें जोखिम न के बराबर होता है. इसका कारण यह है कि पीपीएफ को पूरी तरह सरकार का संरक्षण प्राप्त है. यही कारण है कि अब पीपीएफ में निवेश करने वालों की संख्या हर साल बढ़ती ही जा रही है.
टैक्स फायदों की बात करें तो यह निवेश पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट (Tax Exemption) देता है. वहीं, ब्याज आय पर और मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम पर भी टैक्स नहीं चुकाना होता है. यही नहीं सब्सक्राइबर्स PPF अकाउंट पर लोन भी ले सकते हैं. इस लोन पर ब्याज भी बहुत ज्यादा नहीं होता है. लोन पीपीएफ अकाउंट खोलने के तीसरे और छठे साल में लिया जा सकता है. यह लोन खासकर उन लोगों के लिए लाभकारी है जो छोटी अवधि के लिए ऋण लेना चाहते हैं.
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PPF अकाउंट पर ब्याज दर को केंद्र सरकार हर तिमाही में संशोधित करती है. PPF पर ब्याज दर हमेशा बैंक की सेविंग अकाउंट से बढ़िया होती है. अगर पीपीएफ के ब्याज की तुलना बहुत से बैंकों की फिक्स्ड डिपॉजिट से की जाए, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड अपने सब्सक्राइबर्स को एफडी से ज्यादा ब्याज देता है. PPF अकाउंट में हर वर्ष न्यूनतम 500 रुपए जमा कराने होते हैं. अगर किसी वित्त वर्ष में 500 रुपए पीपीएफ अकाउंट में जमा नहीं कराए जाते हैं तो पीपीएफ खाता निष्क्रिय (Inactive) हो जाता है.
जरूरी है खाता चालू रखना
पीपीएफ अकाउंट के निष्क्रिय होने पर पीपीएफ के जरिए मिलने वाले लाभ एक सब्सक्राइबर प्राप्त नहीं कर सकता. इसलिए जरूरी है पीपीएफ में निवेश को जारी रखा जाए. यदि किसी कारणवश पीपीएफ खाता निष्क्रिय (PPF Account Deactivated) हो गया है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. निष्क्रिय हुआ PPF अकाउंट दोबारा भी चालू कराया जा सकता है. हां, इसके लिए खाताधारक को कुछ जुर्माना भरना होगा और कुछ कागजी कार्रवाई भी दोबारा करनी होगी.
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ऐसे कराएं दोबारा चालू (How to revive deactivated PPF account)
निष्क्रिय हुए PPF अकाउंट को दोबारा रिवाइव करवाने के लिए आपको आपको उस बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करना होगा, जहां पर आपने अपना पीपीएफ खाता खुलवाया है. खाता दोबारा चालू कराने के लिए एक फार्म भरना होगा. इसके साथ ही जिन वर्षों में आपने पीपीएफ खाते में आवश्यक रकम जमा नहीं कराई है, वो एरियर राशि भरनी होगी और साथ ही प्रतिवर्ष के हिसाब से 50 रुपए जुर्माना भी देना होगा.
PPF के मामले में पैनाल्टी और एरियर गणित ज्यादा जटिल नहीं है. मान लें कि आपका पीपीएफ खाता 4 साल से बंद है. तो आपको चार साल के हिसाब से 2,000 रुपये एरियर अदा करने होंगे. इसके साथ ही आपको 200 रुपये की पैनाल्टी प्रतिवर्ष के 50 रुपए के हिसाब से चुकानी होगी.