Atal Pension Yojana: भारत सरकार ने यह योजना यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के तौर पर 9 मई 2015 को लॉन्च किया था. यह योजना लगभग हर बैंक और डाकघर में उपलब्ध है.
नई दिल्ली. सरकार के सामाजिक सुरक्षा के प्रमुख कार्यक्रम अटल पेंशन योजना यानी एपीवाई (Atal Pension Yojana- APY) कम समय में ही बहुत लोकप्रिय हो गई है. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए (PFRDA) के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष 2021-22 के आखिरी में अटल पेंशन योजना के 4.01 करोड़ सब्सक्राइबर्स थे.
पीएफआरडीए की दो प्रमुख पेंशन योजना में अटल पेंशन योजना एक है. यह योजना भारत के नागरिकों के लिए गारंटीड पेंशन योजना है. इसकी शुरुआत 9 मई, 2015 को की गई थी. इस योजना में आप जितनी कम उम्र में जुड़ेंगे, आपको फायदा उतना ही ज्यादा होगा. अटल पेंशन योजना लगभग हर बैंक और डाकघर में उपलब्ध है.
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अटल पेंशन योजना में कौन कर सकता है निवेश
अटल पेंशन योजना में 18 साल या इससे ऊपर की उम्र का कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है. 18 साल का कोई व्यक्ति प्रतिमाह 42 रुपये जमा करता है तो 60 साल की उम्र में उसे प्रतिमाह 1,000 रुपये पेंशन मिलेगी. वहीं, 18 साल की उम्र में हर महीने 210 रुपये जमा करने पर रिटायरमेंट के बाद मंथली 5,000 रुपये पेंशन मिलती है. हालांकि, उम्र के साथ प्रीमियम की राशि में इजाफा होता है. अगर 40 की उम्र में कोई Atal Pension Yojana का लाभ लेना चाहता है तो उसे 1 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन के लिए प्रतिमाह 291 रुपये, जबकि 5 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन के लिए 1,454 रुपये जमा कराने होंगे.
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एपीवाई मिलते हैं कई फायदे
अटल पेंशन योजना के प्रीमियम पर आयकर की धारा 80CCD के तहत टैक्स का लाभ मिलता है. धारा 80CCD के तहत कटौती की अधिकतम सीमा 2 लाख रुपये है. इसमें 50 हजार रुपये की अतिरिक्त कटौती का लाभ भी शामिल है.