राशन कार्ड (Ration Card) में नए सदस्य का नाम दर्ज कराना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है. अब तो बहुत से राज्य ऑनलाइन भी यह सेवा प्रदान करने लगे हैं. हां, नए सदस्य का नाम जुड़वाने के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता जरूर होती है. इसलिए इन डॉक्यूमेंट के बारे में जरूर जान लेना चाहिए.
नई दिल्ली. राशन कार्ड (Ration Card) का नाम होना भी जरूरी है, क्योंकि इसे एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट माना जाता है. गरीबों को इससे मुफ्त राशन सहित कई योजनाओं का लाभ मिलता है अब तो किसानों के कल्याण के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojna) में भी राशन कार्ड नंबर के बिना पंजीकरण नहीं कराया जा सकता. इसलिए अपने राशन कार्ड को हमेशा अपडेट रखना चाहिए और घर के सभी सदस्यों के नाम इसमें दर्ज होने चाहिए.
घर में नए जन्म लेने वाले बच्चे या फिर किसी सदस्य की शादी होने पर उसकी पत्नी के आने के बाद उसका नाम भी राशन कार्ड में दर्ज कराना चाहिए. राशन कार्ड में नाम दर्ज कराना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है. अब तो बहुत से राज्य ऑनलाइन भी यह सेवा प्रदान करने लगे हैं. आज हम आपको नए सदस्य का ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से राशन कार्ड में नाम दर्ज करने की प्रक्रिया बताएंगे.
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राशन कार्ड में नाम दर्ज कराने के लिए जरूरी दस्तावेज
अगर किसी बच्चे का नाम राशन कार्ड में जुड़वाना है तो घर के मुखिया का राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र और बच्चे के माता-पिता का आधार कार्ड की जरूरत होगी. इन डॉक्यूमेंट्स को नाम जुड़वाने के लिए भरे जाने वाले फॉर्म के साथ लगाना होगा. इसी तरह अगर घर में आई नई बहू का नाम राशन कार्ड में दर्ज करवाना है तो शादी का प्रमाण, पति का राशन कार्ड, बहू के मायके के राशन कार्ड से नाम हटाने का प्रमाण-पत्र और मायके का बना आधार कार्ड, जिसमें पति का नाम दर्ज है, को फॉर्म के साथ लगाना होता है.
ऑफलाइन प्रक्रिया
आपको राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जुड़वाने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग के ऑफिस में जाकर एक फॉर्म लेना होगा. हरियाणा सहित कुछ राज्यों में कोटेदार या डिपो होल्डर के पास भी फार्म मिल जाता है. नया नाम दर्ज कराने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियां सही-सही भरें. जरूरी डॉक्यूमेंट इसके साथ लगाकर इसे खाद्य आपूर्ति केंद्र में जमा करा दें. इसकी रसीद लेना ना भूलें. अधिकारी आपके फॉर्म की जांच करेंगे और डॉक्यूमेंट के सत्यापन के बाद आपको नया अपडेटेड राशन कार्ड मिल जाएगा.
राशन में नए सदस्य का नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया
बहुत से राज्यों में अब ऑनलाइन भी राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जुड़वाया जा सकता है. यहां हम आपको उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन नए सदस्य का नाम जुड़वाने की जानकारी दे रहे हैं.
- सबसे पहले https://fcs.up.gov.in/FoodPortal.aspx पर जाएं.
- यहां सबसे पहले आपको लॉग इन आईडी बनानी होगी. अगर पहले से आईडी बनी है तो लॉग-इन करना होगा.
- यहां आपको होम पेज पर, नए सदस्य का नाम जोड़ें विकल्प दिखाई देगा.
- इस पर क्लिक करें. एक नया फॉर्म खुलेगा.
- यहां नए सदस्य के बारे में मांगी सभी जानकारियां भरें.
- फॉर्म के साथ जरूरी डॉक्यूमेंट की कॉपी भी अपलोड करनी होगी.
- ये सब करने के बाद सब्मिट पर क्लिक करें.
- सब्मिट के बाद आपको एक-एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जिसके द्वारा आप इसी पोर्टल में अपने फॉर्म को ट्रैक कर सकते हैं.
- फॉर्म और दस्तावेज को अधिकारी चेक करेंगे. अगर सब सही रहा तो आपके फॉर्म को स्वीकार कर लिया जाएगा और पोस्ट के जरिए राशन कार्ड आपके घर पहुंचा दिया जाएगा.