Lalu Yadav News: वर्ष 2015 में विधान सभा चुनाव प्रचार के दौरान लालू यादव ने वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के तेरसिया में 27 सितंबर को चुनावी सभा को संबोधित किया था. इसी सभा में लालू प्रसाद ने बैकवर्ड-फॉरवर्ड की लड़ाई की बात कही थी. तब तत्कालीन सदर सर्किल इंस्पेक्टर ने 29 सितंबर को वीडियो एविडेन्स के आधार पर आचार संहिता का मामला हाजीपुर गंगा ब्रिज थाना में दर्ज कराया था.
हाजीपुर. राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में हाजीपुर कोर्ट में पेश हुए. इस मामले में उनका बयान दर्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. मामला वर्ष 2015 के विधान सभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए जाति सूचक व भड़काऊ बयान के आधार पर दर्ज किया गया था. लालू यादव के बयान को आदर्श आचार संहिता के उलंघन मानते हुए गंगा ब्रिज थाना में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा हुआ था.
बता दें कि वर्ष 2015 में विधान सभा चुनाव प्रचार के दौरान लालू यादव ने वैशाली जिले के
राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के तेरसिया में 27 सितंबर 2015 को चुनावी सभा को संबोधित किया था. इसी सभा में लालू प्रसाद ने जातिसूचक शब्दों का उपयोग करते हुए बैकवर्ड-फॉरवर्ड की लड़ाई की बात कही थी. तब तत्कालीन सदर सर्किल इंस्पेक्टर ने इसे भड़काऊ बयान माना था और 29 सितंबर को वीडियो एविडेन्स के आधार पर आचार संहिता का मामला गंगा ब्रिज थाना में दर्ज कराया था.
लालू प्रसाद यादव की ओर से मामले की पैरवी कर रहे एडवोकेट श्यामबाबू राय ने बताया कि हाजीपुर व्यवहार न्यायालय में मामला चलने के बाद बीते 23 अप्रैल को अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के बाद लालू यादव को कोर्ट ने जमानत दी थी.
इसी केस में आज हाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट में उनकी पेशी हुई. बता दें कि इसी तरह के आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में हाल ही में लालू को झारखंड की पलामू कोर्ट ने 6000 रुपये का जुर्माना लगाकर बरी किया था.