वित्त मंत्रालय ने एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 12-15% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी न लगाने का ऐलान किया है. वित्त मंत्रालय ने इससे संबंधित एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है.
नई दिल्ली. अब 12-15% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी होगी. वित्त मंत्रालय ने एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को बढ़ावा देने पर फोकस करते हुए यह घोषणा की है. यही नहीं. इस निर्णय पर तत्परता दिखाते हुए वित्त मंत्रालय इसके संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है.
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मनीकंट्रोल की एक खबर के अनुसार, वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन पर जानकारी देते हुए सीएनबीसी-आवाज़ के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने कहा कि जिस भी पेट्रोल में 12 से 15 प्रतिशत तक की एथेनॉल ब्लेंडिंग की गई है तो ब्लेंडेड एथेनॉल पर एक्साइज ड्यूटी से छूट रहेगी.
केवल एथेनॉल ब्लेंडिंग पर नहीं लगेगा ड्यूटी
लक्ष्मण रॉय ने एक्साइज ड्यूटी पर छूट के बारे विस्तार से समझाते हुए कहा कि मान लीजिए कि कुल 100 लीटर पेट्रोल है, जिसके 12 प्रतिशत मात्रा यानी 12 लीटर की एथेनॉल ब्लेंडिंग की गई है, तो उस 12 लीटर पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी होगी. हालांकि 100 लीटर पेट्रोल के बाकी 88 प्रतिशत यानी कि 88 लीटर पर पेट्रोल पर पहले की तरह ही एक्साइज ड्यूटी देनी होगी.
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लक्ष्मण ने ये भी बताया कि एक महीने पहले ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एथेनॉल ब्लेंडिंग के सरकार के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए 9.5 प्रतिशत का टार्गेट हासिल कर लिया था. अब ये खबर है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एथेनॉल ब्लेंडिंग में 10 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल कर लिया है. सरकार द्वारा इस लक्ष्य को आगे और बढ़ाये जाने की उम्मीद है.