आईटीआर दाखिल (ITR Filing) करने का हर किसी को फायदा होता है. आयकर रिटर्न (ITR) एक व्यक्ति की आय का सबसे पुख्ता प्रमाण होता है. इसलिए भविष्य में यह लोन लेने या फिर किसी देश का वीजा हासिल करने में बहुत काम आता है.
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नई दिल्ली. इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पोर्टल अब खुल चुका है और आयकरदाता ऑनलाइन आईटीआर भर (Online ITR Filing) सकते हैं. इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने को लेकर हमारे यहां एक हिचकिचाहट हर किसी में नजर आती है. अपने देश के ज्यादातर लोगों की आय टैक्स के दायरे में नहीं आती. इसलिए उन्हें लगता है कि इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करना जब उनके लिए अनिवार्य ही नहीं है तो फिर इस झंझट में क्यों पड़े.
हालांकि, उनका यह मानना सही नहीं है. आईटीआर दाखिल करने का हर किसी को फायदा होता है. आयकर रिटर्न एक व्यक्ति की आय का सबसे पुख्ता प्रमाण होता है. इसलिए भविष्य में यह लोन लेने या फिर किसी देश का वीजा हासिल करने में बहुत काम आता है. इसलिए आपको आईटीआर जरूर दाखिल करना चाहिए. तो, चलिए जानते हैं आईटीआर दाखिल करने के फायदे.
लेना है कार लोन या होम लोन, तो आईटीआर आएगी काम
बैंक ITR रिसिप्ट को सबसे विश्वसनीय आय प्रमाण मानते हैं. यदि आप आईटीआर दाखिल कर रहे हैं और भविष्य में जब आप कार लोन या होम लोन सहित किसी भी तरह का ऋण लेते हैं तो आपको इसमें आईटीआर बहुत मदद करेगा और और आपको आसानी से ऋण मिलेगा. आपकी आईटीआर की रिसिप्ट इस बात की गवाह होगी कि आपको निरंतर आमदनी हो रही है. इसलिए बैंक आपको प्राथमिकता से लोन देंगे, क्योंकि उन्हें अपना पैसा डूबने का खतरा नहीं होगा.
TDS रिफंड के लिए जरूरी
आपकी आय इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती फिर भी किसी वजह से TDS कट जाता है तो ऐसे में आपको रिफंड तभी मिलेगा जब आप आईटीआर दाखिल करेंगे. ITR दाखिल होने के बाद ही आयकर विभाग उसका आंकलन करता है कि आपको इनकम टैक्स देना है नहीं. अगर आपका रिफंड बन रहा है तो डिपार्टमेंट आपके बैंक अकाउंट में भेज देता है. इसलिए अगर आप आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं, तो आप रिफंड से वंचित रह सकते हैं.
लॉस सेट ऑफ करने में मददगार
शेयर या म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए भी ITR बहुत मददगार है. इनमें घाटा होने की स्थिति में घाटे को अगले साल कैरी फॉरवर्ड इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है. अगले साल कैपिटल गेन होने पर घाटे को फायदे से एडजस्ट कर दिया जाएगा और इससे आपको टैक्स छूट का फायदा मिलेगा. इस तरह यहां भी यह काम आता है.
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वीजा मिलने में आसानी
बहुत से देश वीजा देते समय भी आगंतुक से उनके आय का प्रमाण मांगते हैं. आईटीआर की रसीदें आपकी आय का पुख्ता प्रमाण होती हैं. इससे उस देश के अधिकारियों, जहां आप जाना चाहते हैं, को आपकी आय का अंदाजा लगाने में मदद मिलती है और आईटीआर रिसिप्ट यह सुनिश्चित करती है कि आप अपनी यात्रा पर होने वाले खर्च को वहन करने में सक्षम हैं.