आरबीआई (RBI) ने तीन को-ऑपरेटिव बैंकों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए उन पर पैसे की निकासी सहित कई प्रतिबंध लगाए हैं.
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नई दिल्ली. तीन को-ऑपरेटिव बैंकों को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई (RBI) ने तीन को-ऑपरेटिव बैंकों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए उन पर पैसे की निकासी सहित कई प्रतिबंध लगाए हैं.
केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि जयप्रकाश नारायण नगरी को-ऑपरेटिव बैंक, बासमतनगर पर प्रतिबंध लगने के चलते जमाकर्ता अपने खातों से राशि नहीं निकाल पाएंगे. इसके अलावा द करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, सोलापुर के जमाकर्ता अपने खातों से केवल 10,000 रुपये ही निकाल सकते है. आरबीआई ने दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक, विजयवाड़ा पर भी प्रतिबंध लगा दिया है. इसके ग्राहक अपनी जमा राशि से 1.5 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं.
दिवालिया होने या लाइसेंस रद्द होने या बैंक डूबने पर जमाकर्ता का 5 लाख रुपये तक सुरक्षित
बता दें कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) इंश्योरेंस स्कीम के तहत बैंकों में जमा 5 लाख रुपये तक की राशि का इंश्योरेंस होता है. इस वजह से बैंक के दिवालिया होने या उसका लाइसेंस रद्द होने की स्थिति में कस्टमर्स को इतनी डिपॉजिट रकम राशि डूबने का खतरा नहीं रहता है. डीआईसीजीसी, रिजर्व बैंक की सब्सिडियरी है, जो बैंक जमा पर इंश्योरेंस कवर उपलब्ध कराती है.
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दिवालिया होने या लाइसेंस रद्द होने या बैंक डूबने पर जमाकर्ता का 5 लाख रुपये तक सुरक्षित
बता दें कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) इंश्योरेंस स्कीम के तहत बैंकों में जमा 5 लाख रुपये तक की राशि का इंश्योरेंस होता है. इस वजह से बैंक के दिवालिया होने या उसका लाइसेंस रद्द होने की स्थिति में कस्टमर्स को इतनी डिपॉजिट रकम राशि डूबने का खतरा नहीं रहता है. डीआईसीजीसी, रिजर्व बैंक की सब्सिडियरी है, जो बैंक जमा पर इंश्योरेंस कवर उपलब्ध कराती है.