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NPS-APY Rules : NPS में बड़ा बदलाव, सरकारी कर्मचारी जरूर जान लें नया न‍ियम; वरना आपका ही होगा नुकसान

NPS Rules: पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए (PFRDA) की दो पेंशन योजनाओं में न‍िवेश करने वालों के ल‍िए अच्छी खबर है. एनपीएस योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए संचालित की जाती है.

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NPS Rules : अगर आप भी राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था (NPS) या अटल पेंशन योजना (APY) में से क‍िसी में भी न‍िवेश करते हैं तो इस खबर से आपका अपडेट रहना बहुत जरूरी है. पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए (PFRDA) की दो पेंशन योजनाओं में न‍िवेश करने वालों के ल‍िए अच्छी खबर है. नए न‍ियम के तहत अब योजना से जुड़े सब्सक्राइबर यूपीआई (UPI Payment System) के जर‍िये भी अपना अंशदान कर सकेंगे.

फायदे में रहेंगे सुबह 9.30 बजे से पहले न‍िवेश करने वाले
इसके अलावा पेंशन फंड नियामक की तरफ से बताया गया क‍ि यद‍ि सब्सक्राइबर सुबह 9.30 बजे से अपले अंशदान करता है तो उसे उसी दिन किया गया निवेश माना जाएगा. वहीं 9.30 के बार मिलने वाली राशि की गणना अगले दिन के निवेश में की जाएगी. अभी तक सब्सक्राइबर स्वैच्छिक अंशदान को आईएमपीएस/ एनईएफटी/ आरटीजीएस (IMPS / NEFT / RTGS) का यूज कर इंटरनेट बैंक‍िंग के जरिये सीधे भेज सकते थे. लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है.

क्‍या है एनपीएस
एनपीएस योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए संचालित की जाती है. साल 2004 से लागू यह योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए अनिवार्य है. यह उन्हीं कर्मचारियों पर लागू है जो 1 जनवरी 2004 या इससे बाद सेवा में शामिल हुए हैं. मई 2009 में, इसे स्वैच्छिक आधार पर निजी और असंगठित क्षेत्र में विस्तारित किया गया था.

अटल पेंशन योजना में बड़ा बदलाव
दूसरी तरफ अटल पेंशन योजना (APY) असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए है. इस योजना के अंशधारकों को उनके योगदान के आधार पर 60 साल की उम्र होने के बाद गारंटी के साथ 1,000 रुपये से 5,000 रुपये मासिक की न्यूनतम पेंशन मिलती है. इन दोनों ही योजनाओं से करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं. हाल ही में सरकार की तरफ से अटल पेंशन योजना में बड़ा बदलाव क‍िया गया है.

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1 अक्टूबर से लागू होगा यह न‍ियम
व‍ित्‍त मंत्रालय की तरफ से इस बदलाव को लेकर नोट‍िफ‍िकेशन भी जारी कर द‍िया गया है. नए न‍ियम के तहत अब आयकरदाता (Income Tax Payers) अटल पेंशन योजना (APY) के ल‍िए आवेदन नहीं कर सकेंगे. व‍ित्‍त मंत्रालय के नोट‍िफ‍िकेशन के अनुसार यह न‍ियम 1 अक्टूबर, 2022 से लागू होगा. इसके बाद ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आयकर कानून के अनुसार इनकमटैक्‍स पेयर है वो आवेदन नहीं कर सकता.

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