New PF Rules: अगर आपको भी अचानक पैसों की जरूरत पड़े, तो अब किसी दूसरे से मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जी हां… अब नए पीएफ नियम के मुताबिक, आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा. दरअसल, मोदी सरकार ने कोरोना काल में लोगों की अचानक हुई आर्थिक आपात स्थिति को देखते हुए भविष्य निधि के नियमों में बदलाव किया है.
नए नियम के बाद पीएफ खाताधारक को पैसे निकालने के लिए 3 से 7 दिन तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा. अब आपके खाते में एक घंटे में पीएफ का पैसा आ जाएगा. सरकार ने नियमों में बदलाव किया है ताकि आपात स्थिति में आपका पैसा आपके काम आ सके.
1 घंटे में निकाल सकेंगे 1 लाख रुपये
अब आप अपने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से 1 लाख रुपये एडवांस पीएफ बैलेंस में निकाल सकते हैं. इस पैसे को आप किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में निकाल सकते हैं. इस सेवा का लाभ उठाने के लिए आपको बस उस लागत को दिखाना होगा जो आप आपात स्थिति के कारण पैसे निकाल रहे हैं.
इससे पहले ईपीएफओ मेडिकल इमरजेंसी के समय ईपीएफ से पैसा निकाल सकता है. यह आपको मेडिकल बिल जमा करने के बाद मिलता था लेकिन यह मेडिकल एडवांस पहले की सर्विस से अलग है. इसमें आपको कोई बिल नहीं देना होता है. आपको बस इतना करना है कि आवेदन करना है और पैसा आपके खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा.
पैसे निकालने का तरीका जानें?
- सबसे पहले आपको www.epfindia.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा. यहां होम पेज पर COVID-19 टैब के तहत ऊपरी दाएं कोने में आप अग्रिम ले सकते हैं
- दावा- https://unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface – ऑनलाइन सेवाओं पर जाएं >> दावा (फॉर्म-31,19), 10सी और 10डी)
- अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दर्ज करें
- Verify – Proceed for Online Claim पर क्लिक करें.
- ड्रॉप डाउन से पीएफ एडवांस चुनें (फॉर्म 31)
- अपना कारण चुनें. आवश्यक राशि दर्ज करें और चेक की स्कैन की गई कॉपी अपलोड करें और अपना पता दर्ज करें.
- गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करें और आधार से जुड़े मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी टाइप करें.
- आपका दावा दायर हो गया.