बच्चों के लिए पीपीएफ अकाउंट खुलवाने की कोई न्यूनतम उम्र नहीं है, बच्चे के जन्म से लेकर 18 साल तक, कभी भी बच्चे के नाम से अकाउंट खुलवाया जा सकता है और इसमें निवेश शुरू किया जा सकता है.
अगर आप छोटी-छोटी रकम को जमा करके बड़ी रकम तैयार करना चाहते हैं, तो पीपीएफ आपके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकता है. पीपीएफ में अन्य स्कीम्स की तुलना में काफी अच्छा ब्याज मिलता है. पीपीएफ अकाउंट को बच्चे के लिए भी खुलवाया जा सकता है. इसके जरिए आप बच्चों के लिए अच्छी खासी रकम इकट्ठी कर सकते हैं और उस रकम को आगे चलकर बच्चों की शिक्षा या अन्य जरूरतों पर खर्च कर सकते हैं.
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बच्चों के लिए कोई उम्र सीमा नहीं
बच्चों के लिए पीपीएफ अकाउंट खुलवाने की कोई न्यूनतम उम्र नहीं है, बच्चे के जन्म से लेकर 18 साल तक, कभी भी बच्चे के नाम से अकाउंट खुलवाया जा सकता है और इसमें निवेश शुरू किया जा सकता है. पीपीएफ अकाउंट 15 साल के लिए होता है और इस पर निवेश की गई रकम पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फायदा मिलता है. लेकिन अगर किसी परिस्थिति में बच्चों के अकाउंट को 15 साल से पहले बंद कराने की जरूरत पड़ जाए, तो इसके लिए क्या नियम हैं, आइए आपको बताते हैं इसके बारे में.
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कब मैच्योरिटी से पहले बंद कर सकते हैं अकाउंट?
15 साल की मेच्योरिटी के पहले पीपीएफ खाते को सिर्फ तभी बंद किया जा सकता है, जब मध्यावधि में ही बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए आपको पैसों की जरूरत हो. इसके लिए बच्चे के पैरेंट्स को उस मान्यता प्राप्त संस्थान में एडमिशन पाने का प्रमाण भी देना होता है. लेकिन अकाउंट बंद कराने की ये सुविधा अभिभावकों को अकाउंट के 5 साल पूरे होने के बाद ही मिलती है. इसके अलावा अगर अभिभावक उस अकाउंट में से आंशिक निकासी करना चाहते हैं, तो भी उन्हें इस बात का सबूत देना होगा कि पैसों की जरूरत उनके बच्चे के लिए है.
अभिभावक खोलते हैं बच्चों का पीपीएफ खाता
बच्चों का पीपीएफ खाता उसके अभिभावक द्वारा खोला जाता है. इसमें निवेश भी अभिभावक ही करते हैं. लेकिन 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद बच्चा अपने अकाउंट को खुद ही हैंडल कर सकता है और खुद उसमें निवेश कर सकता है. वर्तमान में पीपीएफ स्कीम पर 7.1 फीसदी का ब्याज मिल रहा है. साथ ही इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 सी के तहत टैक्स छूट का प्रावधान है. बच्चे के PPF account में जमा की गई रकम, उसके माता-पिता या अभिभावक की कमाई से जमा हुई है, तो माता-पिता या अभिभावक उस पर Section 80C के तहत, टैक्स छूट भी ले सकते हैं.
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कैसे खुलवाएं बच्चों का पीपीएफ अकाउंट?
बैंक या पोस्ट आफिस, जहां आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, वहां पीपीएफ अकाउंट खोलने का फॉर्म मिल जाता है. आप सबसे पहले फॉर्म में मांगी गई जानकारी को भरें. फॉर्म के साथ बच्चे के माता पिता या कानूनी अभिभावक के पासपोर्ट साइज फोटो और KYC डॉक्यूमेंट्स देने होंगे. इसके अलावा बच्चे की उम्र का प्रमाण पत्र चाहिए होगा. इसके लिए आप बाल आधार, अस्पताल से प्राप्त जन्म प्रमाणपत्र या कोई अन्य सरकारी रूप से मान्य जन्मतिथि प्रमाण जमा कर सकते हैं. सभी दसतावेजों के साथ फॉर्म को जमा करें. इसके बाद बच्चे के नाम पीपीएफ अकाउंट खुल जाएगा. कई बैंक ऑनलाइन पीपीएफ अकाउंट खोलने की सुविधा भी देने लगे हैं, लेकिन इसके लिए बच्चे के अभिभावक का बैंक में पहले से सेविंग्स अकाउंट होना जरूरी है.