पीएमएलए कोर्ट ने माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम की गतिविधियों से जुड़े धनशोधन मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की जमानत याचिका खारिज कर दी है
Mumbai: मुंबई ( Mumbai) की एक विशेष अदालत (PMLA Court) ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक (former minister Nawab Malik) को जमानत देने से इनकार कर दिया है. मुंबई की एक विशेष अदालत ने माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़े धनशोधन मामले (Money laundering case) में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को बुधवार को जमानत देने से इनकार कर दिया.
विशेष न्यायाधीश आर. एन. रोकड़े ने मलिक की जमानत याचिका खारिज कर दी. विस्तृत आदेश बाद में उपलब्ध होगा. अदालत ने मलिक की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की लंबी दलीलों को सुनने के बाद 14 नवंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस साल फरवरी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता मलिक को गिरफ्तार किया था. वह न्यायिक हिरासत में हैं और अभी उनका यहां के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है.
राकांपा नेता ने धन शोधन को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कोई गंभीर अपराध नहीं होने की दलील देते हुए जमानत दिए जाने का अनुरोध किया था. हालांकि जांच एजेंसी ने दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों के खिलाफ राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा दर्ज मामले को आधार मानते हुए जमानत का विरोध किया.
एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक ने अपने वकील के माध्यम से पीएमएलए कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है. (भाषा)