Sukanya Samriddhi Yojana: यह खाता 250 रुपये से भी खुलवाया जा सकता है. इसके बाद 100 रुपये के मल्टीपल में खाते में पैसे डलवाए जा सकते हैं. एक फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम 250 रुपये खाते में जमा कराना जरूरी है.
Sukanya Samriddhi Yojana: देश की बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए सरकार ने ‘सुकन्या समृद्धि योजना’ (Sukanya Samriddhi Yojana) की शुरुआत की थी. यह स्कीम ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान के अंतर्गत शुरू की गई थी. इस योजना से जुड़ने पर माता-पिता को अपनी बेटियों की शिक्षा से लेकर उनकी शादी तक के लिए खर्च उठाने में मदद मिलती है.
निवेश करने पर मिलती है टैक्स छूट
इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80C के तहत सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने पर टैक्स में भी छूट मिलती है. मतलब ये कि हर साल 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करने पर आप टैक्स में छूट का लाभ उठा सकते हैं. इसके अलावा, स्कीम में मिलने वाला रिटर्न भी टैक्स फ्री है. हर फाइनेंशियल ईयर यानी 31 मार्च तक सुकन्या स्कीम में निवेश करने पर आप फाइनेंशियल ईयर के लिए टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं. इस समय में अगर आप इस योजना से जुड़ते हैं तो आपको 7.6 प्रतिशत ब्याज मिलेगा.
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कब खुलवा सकते हैं अकाउंट?
अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है तो आप कभी भी सुकन्या समृद्धि खाता खुलवा सकते हैं. यह अकाउंट 250 रुपए के मिनिमम बैलेंस पर खोला जा सकता है. पहले इसके लिए 1000 रुपए जमा करने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है. इसके साथ ही, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में सुकन्या समृद्धि स्कीम में 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं.
बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं खाता
आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में ये खाता खुलवा सकते हैं. खाता खोलने के 21 साल तक या बेटी के 18 साल के होने तक इसे चालू रखा जा सकता है. इसके बाद, बेटी के 18 साल की होने पर हायर एजुकेशन के लिए इस खाते से 50% तक रकम निकाली जा सकती है.
ये हैं जरूरी डॉक्यूमेंट
बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट के साथ-साथ बेटी और उसके माता-पिता/अभिभावक का पहचान पत्र भी देना होगा.
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सुकन्या समृद्धि योजना की खासियत
- इस स्कीम में आप 0 से 10 साल तक की बच्ची के लिए ही निवेश कर सकते हैं.
- 18 साल की उम्र में बच्ची जमा राशि का 50 प्रतिशत तक निकासी कर सकती है
- यह खाता एक परिवार में अधिकतम दो लड़कियों के लिए खोला जा सकता है. बशर्ते जुड़वां/ट्रिपल बच्चियों के जन्म के मामले में दो से अधिक खाते खोले जा सकते हैं.
- किसी वित्त वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये प्रारंभिक जमा के साथ खाता खोला जा सकता है.
- एक वित्त वर्ष में 250 रुपये से लेकर 1.50 लाख रुपये तक की एकमुश्त या किस्त खाते में जमा की जा सकती है. जमा की जाने वाली राशि 50 रुपये के गुणकों में होनी चाहिए.
- खाता खोलने की तारीख से अधिकतम 15 वर्ष पूरे होने तक इसमें राशि जमा की जा सकती है.
- अगर न्यूनतम 250 रुपये एक वित्तीय वर्ष में एक खाते में जमा नहीं किया जाता है, खाते को डिफॉल्ट खाते में माना जाएगा.
- ब्याज प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जमा किया जाएगा.