How to file ITR online- आईटीआर ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन भरा जा सकता है. आईटीआर भरने के लिए पैन कार्ड का आधार के साथ लिंक होना जरूरी है. साथ ही इनकम टैक्सपेयर की ई-मेल आईडी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रजिस्टर्ड होनी चाहिए.
नई दिल्ली. भारत में जिन लोगों की आय इनकम टैक्स के दायरे में आती है, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है. यही कारण है कि आईटीआर को लेकर काफी खोजबीन की जाती है. Google की ईयर इन सर्च 2022 रिपोर्ट के अनुसार, ‘ How to file ITR online ‘ 2022 में सबसे ज्यादा सर्च किए गए कीवर्ड्स में शामिल रहा है. सभी ‘हाउ टू’ सर्च में ‘हाउ टू फाइल आईटीआर ऑनलाइन’ को आठवां स्थान मिला है. जुलाई के आखिरी हफ्ते में 24 जुलाई से 30 जुलाई के बीच ‘हाउ टू फाइल आईटीआर ऑनलाइन’ सर्च में सबसे ज्यादा उछाल आया. गौरतलब है कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी.
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आईटीआर ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन भरी जा सकती है. आईटीआर भरने के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16, बैंक अकाउंट डिटेल, प्रमाणों के साथ निवेश डिटेल और अन्य इनकम प्रूफ होने चाहिए. यही नहीं आईटीआर फाइल करने के लिए पैन और आधार का लिंक होना भी जरूरी है. आयकरदाता की ई-मेल आईडी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रजिस्टर्ड होनी चाहिए.
ऐसे ऑनलाइन भरा जा सकता है ITR
- आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं.
- अपनी यूजर आईडी यानी PAN, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज कर लॉग इन करें.
- ई फाइल मेन्यू पर जाएं और यहां पर Income Tax Return लिंक पर क्लिक करें.
- आप इनकम टैक्स रिटर्न पेज पर पहुंच जाएंगे. यहां पर आपका पैन अपने आप दर्ज हो जाएगा, क्योंकि वह आईटीआर डेटाबेस से लिंक्ड है. ऐसा होने के बाद File now पर क्लिक करें.
- अब एसेसमेंट ईयर सेलेक्ट करें. आपको 2022-23. सेलेक्ट करना है.
- अब ऑनलाइन मोड ऑफ फिलिंग पर क्लिक करें.
- यहां आपका स्टेटस पूछा जाएगा जैसे इंडिविजुअल, एचयूएफ या अन्य. इंडिविजुअल पर क्लिक करें.
- इसके बाद आपको अपना आईटीआर फॉर्म चुनना होगा. ये भी पढ़ें– SBI का तोहफा, साल खत्म होने से पहले बैंक ने FD पर बढ़ाई ब्याज दरें, चेक करें अब कितना मिलेगा रिटर्न
- अगर आपकी आय कुल आय 50 लाख रुपये तक है तो ITR 1 पर क्लिक करें. इस आय में वेतन से हुई आय, प्रॉपर्टी और ब्याज तथा कृषि से हुई 5 हजार तक की आय शामिल है.
- आप इंडिविजुअल, एचयूएफ और फर्म (एलएलपी के अलावा) हैं और आपकी आय 50 लाख रुपये तक है और आपको इनकम सेक्शन 44AD, 44ADA or 44AE की गणना के अनुसार बिजनेस और प्रोफेशन से हुई है तो ITR 4 पर क्लिक करें.
- मान लो कि आपने ITR 1 पर क्लिक किया है.
- इसके बाद Let’s get started पर क्लिक करें.
- रिटर्न फाइल करने का कारण सेलेक्ट करें.
- अब अपनी पहले से दर्ज की गई जानकारियों को सत्यापित (validate) करें.
- आप यहां अधिकतर कॉलम्स में नए डॉक्यूमेंट अपलोड कर चेंज कर सकते हैं.
- यहां मांगी गई सारी जानकारियां भरने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करें.
- जब कन्फर्मेशन पूरा हो जाए तो वेरिफाई और सब्मिट पर क्लिक करें. इसमें कुछ मिनट लग सकते हैं.
- अब ‘Taxes Paid and Verification’ टैब में उपयुक्त वेरिफिकेशन ऑप्शन का चुनाव करें. आप तुरंत ई-वेरिफाई कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पर बताए गए मैथ्ड से 120 दिन बाद भी इसे सत्यापित कर सकते हैं.
- ई-फाइलिंग पोर्टल पर हर स्टेप के बाद सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करते रहें. ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार टाइम आउट होने पर आपकी भरी गई जानकारियां Delete हो जाती हैं.
- आईटीआर वेबसाइट पर ड्राफ्ट इसे सेव करने के 30 दिन तक या फिर आईटीआर फाइल करने तक सेव रहता है.