भारतीय रेल ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा साधन है. यात्री ट्रेन में सुविधाजनक तरीके से ट्रैवल कर सकते हैं. परंतु दूसरों की सुविधा के मद्देनजर रेलवे ने यात्रियों के लिए सामान ले जाने को लेकर कुछ नियम बनाए हैं. यात्री एक सीमा तक ही सामान ले जा सकते हैं. अधिक होने पर किराया लगता है.
नई दिल्ली. फ्लाइट में यात्रा के दौरान अपने साथ सामान लेकर जाने के लिए कुछ नियम तय हैं. इसकी जानकारी अमूमन फ्लाइट से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को होती है. लेकिन, क्या आप जानते हैं ट्रेन से यात्रा करने पर भी सामान लेकर जाने के लिए वजन तय है. भारत का रेलवे नेटवर्क दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है. हर दिन बड़ी संख्या में यात्री इसमें सफर करते हैं. ऐसे में सामान लेकर जाने के नियम भी यात्रियों को पता होना चाहिए.
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ट्रेन में सफर करने के दौरान एक यात्री अपने साथ अधिकतम 50 किलोग्राम तक सामान लेकर जा सकता है. इससे ज्यादा सामान होने पर यात्रियों को किराया देना होता है. इसके लिए अलग से टिकट भी लेना होता है. अगर आप AC कोच में सफर करें तो इसके लिए नियम अलग है. AC कोच में बिना शुल्क दिए 70 किलोग्राम तक सामान आसानी से ले जाया जा सकता है. जबकि, स्लीपर कोच में एक व्यक्ति अपने साथ केवल 40 किलोग्राम तक ही सामान अपने साथ लेकर जा सकता है.
सामान के आकार को लेकर भी हैं नियम
ट्रेन में सफर करने के दौरान बड़े आकार के सामानों के लिए भी अलग नियम हैं. अगर यात्री अपने साथ बड़े आकार का सामान लेकर जाते हैं तो उन्हें कम से कम 30 रुपये का शुल्क देना होता है. वहीं, निर्धारित सीमा से ज्यादा सामान होने पर यात्रियों को डेढ़ गुना ज्यादा चार्ज देना होता है.
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मेडिकल सामानों के लिए भी हैं नियम
अगर किसी यात्री के साथ मरीज भी सफर कर रहे हैं, तो मरीज की जरूरत वाले सामानों के लिए भी रेलवे के अलग नियम हैं. इस नियम के मुताबिक, डॉक्टर की सलाह पर यात्री अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर और स्टैंड लेकर जा सकते हैं.
ऐसे सामानों की नहीं है अनुमति
ट्रेन में सफर के दौरान यात्री अपने साथ विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थ लेकर नहीं जा सकते. वहीं, शुल्क देने के बावजूद भी यात्री अपने साथ केवल 100 किलोग्राम तक ही सामाने ले जा सकते हैं.