Aam aadmi bima yojana : यह योजना सामाजिक सुरक्षा योजना है जो मुख्य रूप से ग्रामीण भूमिहीनों परिवारों के लिए हैं. यह स्कीम उन परिवारों को आर्थिक सहायता देती है जिसमें मुखिया की असामयिक मृत्यु हो जाती है
नई दिल्ली: Aam Aadmi Bima Yojana : ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए सरकार लगातार कदम उठाए रहती है. इसी क्रम में केंद्र सरकार ने आम आदमी बीमा योजना जो एलआईसी की ओर से चलाई जाती है की शुरुआत की है. यह एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो ग्रामीण भूमिहीनों परिवारों के मदद के लिए है. यदि किसी ग्रामीण भूमिहीन परिवार के मुखिया की असामयिक मृत्यु हो जाती है और परिवार बड़े संकट में आ जाता है तो इस योजना के तहत उनकी आर्थिक मदद की जाती है. आइए जानते हैं इस योजना के बारे में.
किसे मिल सकता है इस योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की उम्र 18-59 साल के बीच होनी चाहिए. इसके अलावा इस योजना का लाभ बस परिवार का मुखिया ही ले सकता है या बीपीएल परिवार का कमाई करने वाला सदस्य इस योजना को ले सकता है. यानी वह सदस्य जरूर होना चाहिए जिसकी कमाई से परिवार का खर्च चलता है.
जानिए इस योजना का लाभ
इस योजना के तहत लाभार्थी को एक साथ 5 लाभ मिलते हैं.
1. अगर आवेदक की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से होती है तो इस योजना के तहत उसके परिवार को 30,000 रुपये की राशि दी जाती है.
2. अगर योजना लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना से होती है तो उसके नॉमिनी को 75,000 रुपये का भुगतान किया जाता है.
3. अगर परिवार का मुखिया दुर्घटना में शारीरिक रूप से विकलांग हो जाता है तो उसे 75,000 रुपये दिए जाएंगे.
4. अगर योजना लेने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से विकलांग हो जाता है तो उसे 37,500 रुपये का भुगतान होगा.
5. पांचवें फायदे के तहत, योजना लेने वाले की मृत्यु हो जाती है तो परिवार के दो बच्चों को 9वीं क्लास से 12वीं तक हर महीने 100 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी.
नहीं देना होता है कोई प्रीमियम
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें प्रीमियम प्रति वर्ष 200 रुपये है. इसमें 50 परसेंट केंद्र सरकार और बाकी 50 परसेंट राज्य सरकार की तरफ से भरा जाता है. कुल मिलाकर योजना का लाभ व्यक्ति को मुफ्त में मिलता है.
ये हैं जरूरी दस्तावेज
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको 5 जरूरी दस्तावेज जमा कराने होंगे. राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड जमा कराकर इस स्कीम को शुरू कर सकते हैं.
ऐसे करते हैं क्लेम
केंद्र सरकार की इस योजना में लाभार्थी के खाते में एनईएफटी के जरिये क्लेम का पैसा ट्रांसफर किया जाता है. यदि एनईएफटी की सुविधा नहीं है तो किसी अधिकारी की मंजूरी के बाद लाभार्थी के खाते में क्लेम की राशि भेजी जाती है. यहां लाभार्थी खुद योजना लेने वाला व्यक्ति हो सकता है जब उसे दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता मिल रही हो. वहीं, अगर स्कीम लेने वाले की मृत्यु हो जाए तो उसके नॉमिनी के खाते में एलआईसी की तरफ से पैसा भेजा जाता है.
गौरतलब है कि सरकार के इस शानदार योजना के तहत विकलांगता की स्थिति में बीमित व्यक्ति खुद क्लेम करेगा. इसके लिए उसे क्लेम फॉर्म के साथ सभी जरूरी दस्तावेज जमा कराने होंगे. और सबसे खास बात कि एलआईसी आम आदमी बीमा योजना के तहत बीमित व्यक्ति के बच्चों को भी छात्रवृत्ति देती है. छात्रवृत्ति की राशि 100 रुपये प्रतिमाह होती है. यह छात्रवृत्ति 6 महीने के अंतर पर दी जाती है.