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Income Tax Benefits On Home Loan: होम लोन लेने पर मिलता है आयकर लाभ, जिसके बारे में जानकारी है जरूरी

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Income Tax Benefits On Home Loan: होम लोन लेने पर आयकर छूठ का लाभ मिलता है. 2020-21 में, सरकार ने घोषणा की कि होम लोन पर आयकर छूट की सभी पुरानी व्यवस्थाएं वर्ष 2024 तक लागू हैं.

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Income Tax Benefits On Home Loan: होम लोन पर भुगतान की गई मूल राशि और ब्याज आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कर कटौती के योग्य हैं.

होम लोन उन व्यक्तियों के लिए आसानी से उपलब्ध हैं, जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं. इससे कई लोगों को अपने घर का सपना पूरा करने में मदद मिली है.

भारत में घर का मालिक होना एक मूल्यवान संपत्ति माना जाता है, और इसे अक्सर एक दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखा जाता है जो व्यक्तियों और उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता प्रदान कर सकता है.

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2020-21 में, सरकार ने घोषणा की कि होम लोन पर आयकर छूट की सभी पुरानी व्यवस्थाएं वर्ष 2024 तक लागू हैं.

कर लाभ प्रदान करके, सरकार का उद्देश्य लोगों के लिए घर के स्वामित्व को अधिक किफायती बनाना और आवास की मांग को बढ़ावा देना है. यह, बदले में, आवास उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करने में मदद करता है, जो कि अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख चालक है.

किसी भी होम लोन में ईएमआई के दो घटक होते हैं, यानी मूल राशि और ब्याज राशि.

मूल पुनर्भुगतान पर कर कटौती

आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत, एक उधारकर्ता 1.5 लाख रुपये तक की कटौती का दावा कर सकता है. होम लोन के मूल पुनर्भुगतान पर इस कटौती का दावा तभी किया जा सकता है जब कर्जदार ने आवासीय संपत्ति खरीदने या निर्माण के उद्देश्य से कर्ज लिया हो. इस कटौती का दावा अन्य कर-बचत साधनों जैसे पीएफ, बीमा, सावधि जमा आदि के साथ किया जा सकता है.

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भुगतान किए गए ब्याज पर कर कटौती

आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत, है. एक वित्तीय वर्ष में होम लोन की ओर भुगतान किए गए ब्याज पर एक उधारकर्ता 2 लाख रुपये तक की कटौती का दावा कर सकता है. इस कटौती का दावा तभी किया जा सकता है, जब कर्जदार ने आवासीय संपत्ति खरीदने या निर्माण के उद्देश्य से कर्ज लिया हो.

पहली बार घर खरीदने वालों के लिए कटौती

आयकर अधिनियम की धारा 80EEA के तहत, पहली बार घर खरीदने वाला 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त कटौती का दावा कर सकता है. यह कटौती धारा 24 के तहत 2 लाख रुपये की कटौती के ऊपर उपलब्ध है.

अगर आपने दूसरे घर और संपत्ति स्वयं रहने या किराए पर लेने के मामले में, आप अभी भी 1.5 लाख रुपये तक हाउसिंग लोन टैक्स बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं.

साथ ही, होम लोन ईएमआई के ब्याज वाले हिस्से पर धारा 80EE के तहत अधिकतम 50,000 रुपये की कटौती का दावा किया जा सकता है. यह कटौती आयकर अधिनियम की धारा 24(बी) के तहत ब्याज राशि पर दावा किए गए कटौती के अतिरिक्त है.

हालांकि, आप इन वर्गों में से केवल एक के तहत कटौती का दावा कर सकते हैं: धारा 80ईई और धारा 80 ईईए, इस पर निर्भर करते हुए कि आपका गृह ऋण कब स्वीकृत किया गया था.

धारा 80EE के तहत, होम लोन वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2016-17 में लिया जाना चाहिए, लोन की राशि 35 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और आपकी संपत्ति का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए.

सेक्शन 80EEA के तहत होम लोन वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 में लिया गया हो. धारा 80ईई की तरह, यह भी केवल पहली बार घर खरीदने वालों के लिए है, जिसका अर्थ है कि लोन की मंजूरी के दिन आपके पास कोई घर नहीं होना चाहिए.

आवासीय गृह संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य 45 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए.

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प्री कान्सट्रक्शन फेज

आईटी अधिनियम की धारा 24बी होम लोन पर ब्याज भुगतान पर कर छूट प्रदान करती है. धारा 24बी की समग्र सीमा के भीतर, भुगतान किए गए ब्याज के लिए कटौती 2 लाख रुपये तक उपलब्ध है.

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