Aadhaar-PAN Link Status: सेबी (SEBI) ने 31 मार्च से पहले आधार और पैन लिंक करने की सलाह दी है. सेबी ने अपने आदेश में कहा कि शेयर बाजार के लिस्टेड सभी निवेशक 31 मार्च से पहले अपने आधार-पैन (Aadhaar-PAN Link) को लिंक करा लें.
Aadhaar-PAN Link Status: कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी (सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) ने निवेशकों से आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने के लिए कहा है. सेबी (SEBI) ने 31 मार्च से पहले आधार और पैन लिंक करने की सलाह दी है. सेबी ने अपने आदेश में कहा कि शेयर बाजार के लिस्टेड सभी निवेशक 31 मार्च से पहले अपने आधार-पैन (Aadhaar-PAN Link) को लिंक करा लें. 31 मार्च से पहले लिंक करने पर निवेशक सिक्योरिटीज मार्केट में बड़ी आसानी से ट्रांजैक्शन कर पाएंगे. सेबी ने कहा कि जो निवेशक आधार-पैन लिंक नहीं करेंगे, उनके अकाउंट नॉन-KYC माने जाएंगे.
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ट्रांजैक्शन पर पड़ेगा असर
सेबी ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि जो निवेशक आधार-पैन को लिंक नहीं करा रहे हैं, उन्हें मार्केट में ट्रांजैक्शन करने में दिक्कत हो सकती है. ऐसे में जल्द से जल्द पैन और आधार नंबर को आपस में लिंक करा लें.
मार्च 2022 में CBDT ने जारी किया था सर्कुलर
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने मार्च 2022 में एक सर्कुलर जारी कर बताया था कि अगर किसी के पास पैन कार्ड (PAN) है और 31 मार्च 2023 से पहले उसने अपना पैन और आधार नंबर लिंक नहीं किया है तो पैन कार्ड मान्य नहीं रहेगा. इतना ही नहीं वो शख्स इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत इसका परिणाम भी भुगत सकता है.
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सभी एंटिटी को लिंक कराना जरूरी
बता दें कि सिक्योरिटी मार्केट में सभी ट्रांजैक्शन के लिए PAN एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है और KYC रिक्वायरमेंट का एक हिस्सा है. सेबी के साथ रजिस्टर्ड सभी एंटिटी और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन (MIIs) को KYC सुनिश्चित कराने के लिए पैन-आधार को लिंक करना जरूरी है.
ऐसे में सेबी ने कहा कि 31 मार्च 2023 से पहले सभी मौजूदा निवेशक अपने PAN को आधार नंबर से जरूर लिंक करा लें. ऐसा करने से निवेशकों को सिक्योरिटी मार्केट में ट्रांजैक्शन करने पर कोई दिक्कत नहीं होगी. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रावधान के तहत सभी लोगों को पैन-आधार लिंक कराना जरूरी है.