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Income Tax: सरकार के इस फैसले के कारण 1 अप्रैल से इन लोगों को इनकम टैक्स भरने में आ सकती है दिक्कतें, फटाफट जानें पूरा मामला, नहीं तो…

Pan Card: इनकम टैक्स दाखिल करने के लिए पैन कार्ड की जरूरत होती है. पैन कार्ड वित्तीय लेनदेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और देश में एक शख्स का एक ही बार पैन कार्ड बनता है. वहीं इस पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है. सरकार की ओर से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए कई बार रिमांइडर दिया जा चुका है.

Income Tax Return: देश में 1 अप्रैल 2023 से वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स दाखिल करने की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी. जिन लोगों की इनकम टैक्सेबल है उन लोगों को इनकम टैक्स दाखिल करना जरूरी है. हालांकि इस बार इनकम टैक्स दाखिल करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को इनकम टैक्स दाखिल करने में दिक्कतें आए. आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों हो सकता है…

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पैन कार्ड
दरअसल, इनकम टैक्स दाखिल करने के लिए पैन कार्ड की जरूरत होती है. पैन कार्ड वित्तीय लेनदेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और देश में एक शख्स का एक ही बार पैन कार्ड बनता है. वहीं इस पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है. सरकार की ओर से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए कई बार रिमांइडर दिया जा चुका है.

इनकम टैक्स
ऐसे में अगर किसी शख्स का पैन कार्ड 31 मार्च 2023 तक आधार कार्ड से लिंक नहीं होता है तो उन शख्स का पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा. जिसके कारण वो पैन कार्ड बंद हो जाएगा और शख्स के जरिए इनकम टैक्स दाखिल करने समेत ही कई सारी परेशानियां सामने आ जाएगी. यदि अपने आधार और पैन को लिंक नहीं करते हैं तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा.

आ सकती हैं ये दिक्कतें
एक बार पैन के निष्क्रिय हो जाने के बाद कहीं भी पैन नंबर प्रस्तुत करना, सूचित करना या दर्शाना संभव नहीं होगा. इसके साथ ही इनकम टैक्स दाखिल करते वक्त सबसे ज्यादा टैक्स रेट लागू की जाएगी, ज्यादा टीडीएस वसूल किया जाएगा, साथ ही इनकम टैक्स दाखिल करने में भी दिक्कतें आ सकती है.

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ब्याज और जुर्माना
अगर इनकम टैक्स नहीं दाखिल कर पाते हैं तो ब्याज और जुर्माना भी ज्यादा चुकाना पड़ सकता है. इसके अलावा वित्तीय लेनदेन के दौरान पैन का उल्लेख नहीं करने पर जुर्माना लग सकता है. इसके अलावा आधार किसी व्यक्ति के पैन से जुड़ा हुआ है तो आयकर अधिनियम दोनों की विनिमेयता की अनुमति देता है. इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति जहां जरूरत हो, वहां आधार या पैन का उल्लेख कर सकता है. हालांकि, यदि ये लिंक नहीं हैं तो इन नंबरों की विनिमेयता की अनुमति नहीं दी जाएगी.

धारा 234H के तहत जुर्माना
यदि कोई व्यक्ति नियत तिथि तक आधार को पैन से लिंक करने में विफल रहता है, तो उसे पैन को आधार से जोड़ने के लिए अनुरोध करते समय 1,000 रुपये तक के शुल्क के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा. इनकम टैक्स रिटर्न न भरने पर 10000 रुपये का जुर्माना भी लागू होगा.

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