PAN-Aadhar Linking: PFRDA ने कहा सभी मौजूदा ग्राहक को सुचारू रूप से लेनदेन के लिए 31 मार्च 2023 से पहले अपने PAN को आधार नंबर से जोड़ना जरूरी है.
PAN-Aadhar Linking: परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को आधार (Aadhaar) से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2023 है. इनकम टैक्स प्रावधानों के तहत प्रत्येक टैक्सपेयर के लिए पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है. यह नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के सब्सक्राइबर्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी (PFRDA) ने सभी NPS ग्राहकों से 31 मार्च तक अपने PAN और Aadhaar को लिंक करने का आग्रह किया है. ऐसा नहीं करने पर 1 अप्रैल, 2023 से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष में एनपीएस लेनदेन पर प्रतिबंध लग सकता है.
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पेंशन रेगुलेटर ने एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए 23 मार्च को एक एडवाइजरी जारी की थी. एडवाइजरी में कहा गया है कि PAN एक पहचान संख्या है और यह एनपीएस खातों की KYC (नो यो कस्टमर) प्रक्रिया में भी जरूरी है, इसलिए सभी संबंधित मध्यस्थों द्वारा सभी सब्सक्राइबर्स के लिए वैलिड KYC सुनिश्चित करना जरूरी है.
PAN हो जाएगा इनएक्टिव
आपको बता दें कि किसी व्यक्ति को आवंटित PAN, 31 मार्च 2023 तक आधार से लिंक नहीं होने पर निष्क्रिय हो जाएगा और इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत PAN को प्रस्तुत, सूचित न करने के नतीजे का वह व्यक्ति खुद जिम्मेदार होगा.
NPS से ट्रांजैक्शन पर लग सकता है प्रतिबंध
PFRDA ने कहा सभी मौजूदा ग्राहकों को सुचारू रूप से लेनदेन के लिए और CBDT सर्कुलर के नॉन-कंप्लायंस के नतीजों से बचने के लिए सभी मौजूदा सब्सक्राइबर्स द्वारा 31 मार्च 2023 से पहले अपने PAN को आधार नंबर से जोड़ना जरूरी है. वरना ऐसे एनपीएस खातों (NPS Accounts) को बिना KYC कंप्लायंट वाला खाता माना जाएगा और PAN और Aadhaar को जोड़े जाने तक उनमें एनपीएस के लेनदेन पर प्रतिबंध लग सकता है.