Post Office Scheme: अगर आप भी कुछ समय में लखपति बनने का सपना देख रहे हैं तो यह आपके फायदे की खबर है. पोस्ट ऑफिस की ओर से आम जनता के पैसे को सुरक्षित रखने के लिए कई तरह की सरकारी स्कीमें चलाई जाती हैं. आज हम आपको पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी खास स्कीम के बारे में बताएंगे, जिसके जरिए आप सिर्फ 5 साल में 20 लाख रुपये का फंड बना सकते हैं. इस स्कीम में आप सिर्फ 100 रुपये की छोटी सी बचत से ही कुछ सालों में लखपति बन सकते हैं. इस सरकारी स्कीम का नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (National Saving Certificate) है. NSC में पैसा लगाने पर आपको गारंटीड रिटर्न के साथ-साथ सुरक्षा की पूरी गारंटी मिलती है. आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे 5 साल में 20 लाख रुपये का फंड बना सकते हैं-
6.8 फीसदी की दर से मिलता है ब्याज का फायदा
इस स्कीम में 100 रुपये से मल्टीपल में निवेश करने की शुरुआत कर सकते हैं. डाकघर की NSC योजना में अभी सालाना 6.8 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है. इस स्कीम में निवेशकों को कंपाउंड ब्याज का फायदा मिलता है, जिसके भुगतान मेच्योरिटी पर किया जाता है. इस स्कीम का टेन्योर 5 साल का है. हालांकि मेच्योरिटी पूरा होने पर इसे और 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है.
मिलेगा टैक्स बेनिफिट्स
सरकार की इस स्कीम में ग्राहकों को टैक्स बेनिफिट्स की भी सुविधा मिलती है. इसमें निवेश करने पर सेक्शन 80सी के तहत डिडक्शन का लाभ मिलता है. इस सेक्शन की लिमिट 1.5 लाख रुपये है. इसके अलावा ब्याज से होने वाली आय टैक्सेबल होती है. तो निवेशक अपनी ब्याज से होने वाली आय को रिटर्न में शामिल कर सकता है.
5 साल में मिलेंगे पूरे 20.58 लाख रुपये
अगर आप इस स्कीम के तहत 5 साल में 20.58 लाख का फंड बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 5 साल में 15 लाख रुपये का निवेश करना होगा. वहीं, 6 लाख रुपये का फायदा आपको ब्याज के जरिए होगा. इसमें 6.8 फीसदी की दर से कंपाउंड ब्याज मिलेगा.
5 साल बाद कितना मिलेगा ब्याज का फायदा?
NSC Calculator के मुताबिक, अगर आप इस स्कीम में सिर्फ 1 लाख रुपये का निवेश करते हैं तो आपको ब्याज के जरिए 5 साल बाद 138949 रुपये मिलेंगे. इसके अलावा 2 लाख का निवेश पर 277899 रुपये मिलेंगे. 5 लाख निवेश करने पर 694746 रुपये मिलते हैं.
स्कीम की कुछ खास बातें
- भारत का कोई भी नागरिक इस स्कीम में निवेश कर सकता है.
- आप इसमें पोस्ट ऑफिस की किसी भी ब्रांच से निवेश कर सकते हैं.
- इस स्कीम में हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) और ट्रस्ट निवेश नहीं कर सकते हैं.
- इसके अलावा अनिवासी भारतीय (NRI) भी एनएससी में