पहली बार Income Tax भरना काफी कठिन कार्य लगता है। यदि आप सही प्रोसेस का पालन करें तो आसानी से इनकम टैक्स भर सकते हैं। इस लेख में हम आपको आयकर भरने के प्रोसेस के बारे में बताने जा रहे हैं।
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नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। इनकम टैक्स विभाग की ओर से वित्त वर्ष 2022-23 (असेसमेंट इयर 2023-24) के लिए आयकर जमा करने के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2023 निर्धारित कर दी है। वे टैक्सपेयर्स जिन्हें अपने खातों को ऑडिट कराने की जरुरत नहीं होती हैं, इस तारीख तक टैक्स को जमा करना होता है। इस कारण अधिकतर सैलरी पाने वाले लोगों को इस तारीख तक टैक्स जमा करना होता है।
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इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक, वित्त वर्ष समाप्त होने के बाद, अगले वित्त वर्ष की 15 जून से पहले नियोक्ता को सभी कर्मचारियों का फॉर्म 16 जारी करना होता है। अगर आप भी टैक्स के दायरे में आते हैं तो हम आपके लिए इस रिपोर्ट में इनकम टैक्स से जुड़े सभी सवालों का जवाब लेकर आए हैं।