कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें बताया गया है कि कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत वास्तविक वेतन के आधार पर उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों के लिए उच्च पेंशन की गणना कैसे की जाएगी। सर्कुलर के मुताबिक 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर होने वालों और इस तारीख के बाद रिटायर होने वालों के लिए हॉयर पेंशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अलग होगा। उच्च ईपीएस पेंशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 जून, 2023 है।
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जो 1 सितंबर, 2014 से पहले रिटायर हुए हैं
यदि एक पात्र आवेदक की पेंशन 1 सितंबर, 2014 से पहले शुरू हुई थी, तो उच्च पेंशन की गणना 12 महीनों के दौरान सेवा की अंशदायी अवधि के दौरान प्राप्त औसत मासिक वेतन पर आधारित होगी। सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले यानी पेंशन फंड की सदस्यता से बाहर निकलने की तारीख।
जो 1 सितंबर, 2014 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए/सेवानिवृत्त होंगे, उनके लिए
1 सितंबर, 2014 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वालों के लिए, सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले 60 महीने की अवधि में सेवा की अंशदायी अवधि के दौरान औसत वेतन पर विचार करते हुए उच्च ईपीएस पेंशन की गणना की जाएगी।
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1 सितंबर 2014 क्यों है महत्वपूर्ण
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सरकार ने सितंबर 2014 में पेंशन गणना सूत्र को संशोधित किया था। 31 अगस्त 2014 तक, सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले के 12 महीनों के दौरान औसत वेतन को ध्यान में रखा गया था। हालांकि, 1 सितंबर 2014 से सरकार ने इसे संशोधित कर 60 महीने कर दिया। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप इस तिथि को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वालों की पेंशन कम हो गई।
वर्तमान में ईपीएस योजना के तहत पेंशन की गणना करने का सूत्र (60 महीने का औसत वेतन X सेवा अवधि) को 70 से विभाजित करें। उपरोक्त ‘औसत वेतन’ एक कर्मचारी का मूल वेतन है। उपरोक्त ‘औसत वेतन’ एक कर्मचारी का मूल वेतन है। हालांकि, उच्च ईपीएस पेंशन का विकल्प चुनने वालों के लिए उच्च पेंशन की गणना के लिए उपयोग किया जाने वाला वेतन केवल मूल वेतन के बजाय पूर्ण वास्तविक वेतन (भत्ते आदि सहित) होगा।
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ऐसे समझें
इसे ऐसे समझें। उदाहरण के लिए मान लें कि आप अक्टूबर 2008 में ईपीएस योजना में शामिल हुए हैं और आपकी सेवानिवृत्ति सितंबर 2033 में है। यहां सेवा अवधि 25 वर्ष (सितंबर 2033 – अक्टूबर 2008) है। पेंशन की गणना के लिए औसत वेतन की गणना पिछले 5 वर्षों (60 महीने) में काम करने के आपके औसत वेतन के आधार पर की जाएगी। यदि आप 31 अगस्त 2014 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए थे, तो उच्च ईपीएस पेंशन के लिए औसत वेतन की गणना काम करने के अंतिम वर्ष के औसत वेतन पर की जाएगी।