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PM Kisan Yojana: क्या पिता-पुत्र को एक साथ मिलेगा 15वीं किस्त का लाभ, जानिए क्या है इसका नियम

नई दिल्ली: देश में किसानों को सीधे तौर पर आर्थिक मदद देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार कई तरह की स्कीम साथ चला रही हैं.  इन योजना में किसानों को आर्थिक मदद दी जाती है. ऐसी ही एक योजना केंद्र सरकार ने किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना (Pm Kisan Samman Nidhi Yojana) के नाम से शुरू की है. इस योजना के तहत सरकार किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की राशि देती है.

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यह राशि किसानों को किस्त के तौर पर सीधे बैंक अकाउंट में भेजती है. प्रत्येक चार महीने में किसानों के बैंक अकाउंट में 2,000 रुपये की राशि जमा की जाती है. योजना शुरू होने से अब तक 14 किस्तें किसानों को भेजी जा चुकी हैं. अब देश के किसान 15वीं किस्त का राह देख रहे हैं. आपको बता दें, इस स्कीम में करोड़ों किसानों को लाभ मिलता है. ऐसे में कई किसानों के मन में सवाल उठ रहा है कि अब ,क्या इस योजना का लाभ पिता-पुत्र को एक साथ मिलेगा या नहीं?

क्या पुत्र को मिलेगा पिता की खेती पर फायदा?

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अगर किसी व्यक्ति या किसान का खुद की कोई जमीन नहीं है और वह अपने पिता की जमीन पर खेती करता है तो उसे इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं. आपको बता दें,  इस योजना में केवल उन्हीं किसानों को लाभ मिलेगा, जिनके पास खुद की जमीन है. ऐसे में जब पिता की जमीन पुत्र के नाम पर ट्रांसफर होगी या आपके नाम पर कोई खेती की जमीन होगी. उसके बाद ही आपको पीएम किसान योजना का लाभ मिलता है. जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना का लाभ परिवार के केवल एक ही सदस्य को मिलेगा. अगर किसी परिवार में दो सदस्य एक साथ इस योजना का लाभ लेते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है. ऐसे में परिवार में मात्र पिता या फिर पुत्र को ही योजना का लाभ मिलेगा. 

इन नंबरों पर संपर्क कर ले सकते हैं जानकारी

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अगर आप इस योजना के पात्र सदस्य हैं और आपके अकाउंट में पीएम योजना की 14वीं किस्त नहीं आई है तो आप पीएम किसान योजना की हेल्पलाइन नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं.  इसके लिए आप 155261, 1800115526 या फिर 011-23381092 पर संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं. साथ ही आप pmkisan-ict@gov.in ईमेल-आईडी पर भी अपनी समस्या साझा कर सकते हैं.

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