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NSE Scam: सिक्योरिटी अपेलेटेड ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला, NSE को भरना होगा ₹100 करोड़ का जुर्माना

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NSE को-लोकेशन केस में सिक्योरिटी अपेलेटेड ट्रिब्यूनल (SAT) का अहम फैसला सामने आया है. इसके तहत 625 करोड़ रुपए के डिस्गॉर्जमेंट का आदेश खारिज कर दिया है.

नई दिल्ली. एनएसई को-लोकेशन मामले (NSE CO-LOCATION CASE) में सोमवार को सिक्योरिटी अपेलेटेड ट्रिब्यूनल (SAT) का अहम फैसला सामने आया है. इस फैसले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (National Stock Exchange) को बड़ी राहत मिली है. सिक्योरिटी अपेलेटेड ट्रिब्यूनल ने 625 करोड़ की वसूली का आदेश पलट दिया है.

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अपने आदेश में सिक्योरिटी अपेलेटेड ट्रिब्यूनल ने कहा कि एएसई ने कोई अवैध प्रॉफिट नहीं कमाया है. लिहाजा एनएसई को सिर्फ 100 करोड़ रुपये का जुर्माना भरना होगा. हालांकि ट्रिब्यूनल ने इस मामले में मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी (SEBI) को जांच का आदेश दिया है. इस आदेश के तहत मार्केट रेगुलेटर को एनएसई अधिकारियों और ब्रोकर्स के बीच सांठगांठ की जांच करने का आदेश मिला है.

एनएसई चेयरमैन और सीईओ को भी राहत
सिक्योरिटी अपेलेटेड ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में एनएसई चेयरमैन और सीईओ को भी राहत प्रदान की है. सैट ने चेयरमैन और सीईओ की सैलरी रोकने का आदेश खारिज कर दिया है. इसके अलावा चेयरमैन और सीईओ पर रोक मियाद घटाई भी गई है.

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₹625 करोड़ के डिस्गॉर्जमेंट का आदेश किया खारिज
बता दें कि इसके पहले पर एनएसई पर 625 करोड़ रुपये के डिस्गॉर्जमेंट का आदेश दिया गया. लेकिन सैट ने इस आदेश को खारिज कर दिया. सिक्योरिटी अपेलेटेड ट्रिब्यूनल ने कहा कि एनएसई ने को-लोकेशन में अवैध लाभ नहीं कमाया है. लिहाजा 625 करोड़ रुपये के डिस्गॉर्जमेंट वसूलना ठीक नहीं है. हालांकि सैट ने अपने आदेश कहा कि लोड बैलेंसर नहीं लगाना एनएसई की चूक है.

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