Supreme Court: अगर आप भी घर खरीदना चाहते हैं तो ये खबर आपको जरुर खुशी देगी वहीं इस खबर से बिल्डर्स को दुख हो सकता है. क्योंकि होम बायर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राहत भरी खबर दी है, जिसमें एक मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने आदेश दिया है कि अब अधूरे प्रोजेक्ट सौंपने वाले बिल्डर्स को होम बायर्स को मुआवजा राशि देनी होगी. इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि बिल्डर्स को बायर्स से किया गया हर वादा पूरा करना होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिल्डर्स घर खरीदनेवाले लोगों से किए को गए सभी वादे, सभी बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के बिना घऱ नहीं सौंपेगे और अगर उनकी परियोजना समय पर घर दिए जाने के किए गए वादे के मुताबिक अधूरी हो तो बिल्डर्स को RWA को मुआवज़ा देना होगा
कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान जिसमें नोएडा में रॉयल गार्डन सोसाइटी के बिल्डर पद्मिनी इंफ्रास्ट्रक्चर ने 18 साल पहले बिना वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट, हेल्थ क्लब और स्विमिंग पूल, फायर फाइटिंग सिस्टम के प्रोजेक्ट हैंडओवर कर दिया था. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है और कोर्ट ने बिल्डर से RWA को 60 लाख रुपये भुगतान करने का निर्देश दिया है.
जानिए क्या था मामला?
दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) के एक प्रोजेक्ट, रॉयल गार्डन सोसाइटी से जुड़े केस की सुनवाई अदालत में चल रही थी. इस मामले में बिल्डर पद्मिनी इंफ्रास्ट्रक्चर (Padmini Infrastructure) ने 18 साल पहले सोसोइटी को वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट, हेल्थ क्लब, स्विमिंग पूल, और फायर फाइटिंग सिस्टम देने का वादा किया था और इन वादों को पूरा किए बिना ही प्रोजेक्ट को हैंडओवर कर दिया था.
इस मामले को लेकर कोर्ट में लंबा विवाद चला था, जिसमें 18 साल के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ किया है और बिल्डर कंपनी को RWA को 60 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है.