Income Tax Return File: आज हम आपको घर बैठे रिटर्न फाइल करने का तरीका बताने जा रहे हैं, जिससे आप केवल 5 मिनट में ऑनलाइन Income Tax Return (ITR) फाइल कर पाएंगे. सबसे कमाल की बात ये है कि इसके लिए आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा.
नई दिल्ली. नौकरीपेशा लोगों के लिए Income Tax सेविंग करना सबसे बड़ी चिंता की बात होती है. कुछ लोगों को टीडीएस (TDS) के रूप में कटौती को वापस हासिल करने के लिए रिटर्न फाइल करना होता है. ऐसे में लोगों को इनकम टैक्स (Income Tax) फाइल करने वाले CA को देखना पड़ता है. कई बार ये लोग रिटर्न फाइल करने के लिए काफी चार्ज करते हैं. आज हम आपको घर बैठे रिटर्न फाइल करने का तरीका बताने जा रहे हैं, जिससे आप केवल 5 मिनट में ऑनलाइन Income Tax Return (ITR) फाइल कर पाएंगे. सबसे कमाल की बात ये है कि इसके लिए आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा. बस ITR फाइल करने से पहले कुछ जरूरी डॉक्युमेंट इकट्ठे करने पड़ेंगे.
इन डॉक्युमेंट्स की पड़ेगी जरूरत
ITR फाइल करने के लिए आपको कुछ डॉक्युमेंट्स की जरूरत पड़ेगी. आप PAN, Aadhaar कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और उसके प्रूफ/सर्टिफिकेट, फॉर्म 16, फॉर्म 26 AS जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट अपने पास रखें, क्योंकि आपके ITR से संबंधित सारी जानकारी इन डॉक्यूमेंट्स से ही मिलेंगी.
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किस कैटेगरी के टैक्सपेयर हैं आप
आईटीआर (ITR) फाइल करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी के टैक्सपेयर हैं और आपको कौन सा ITR फॉर्म भरना है. उदाहरण के लिए ITR 1 ‘सहज’ फॉर्म (Sahaj Form) उन टैक्सपेयर्स के लिए होता है, जिनकी कुल इनकम 50 लाख रुपये तक है. उन्हें सैलरी, एक घर और ब्याज जैसे अन्य सोर्स से इनकम होती है.
समझें स्टेप बाई स्टेप प्रॉसेस
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– इसके लिए सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर जाएं
– अब Login बटन पर क्लिक करें.
– अब अपना यूजरनेम दर्ज करके continue बटन पर क्लिक करें.
– अब आप अपना पासवर्ड दर्ज करे.
– अब आप e-file टैब पर क्लिक करें और File Income Tax Return विकल्प पर क्लिक करें.
– असेसमेंट ईयर 2021-22 का चयन करें और फिर continue विकल्प पर क्लिक करें.
– फिर आपको ‘ऑनलाइन’ या ‘ऑफलाइन’ ऑप्शन चुनने के लिए कहा जाएगा.
– ऑनलाइन ऑप्शन चुनें और continue टैब पर क्लिक करें.
– अब आप ‘पर्सनल’ ऑप्शन चुनें.
– अब ‘continue’ टैब पर क्लिक करें.
– आईटीआर-1 या आईटीआर-4 में से किसी एक को चुनें और ‘continue’ टैब पर क्लिक करें.
– छूट सीमा से ऊपर या धारा 139 (1) के तहत 7वें प्रावधान के तहत Return का कारण पूछा जाएगा.
– आईटीआर ऑनलाइन दाखिल करते समय सही विकल्प चुनें.
– अपना बैंक खाते की डिटेल दर्ज करें.
– अब आईटीआर फाइल करने के लिए एक नए पेज पर भेजा जाएगा.
– अपना ITR वेरिफाई करें और रिटर्न की एक हार्ड कॉपी आयकर विभाग को भेजें.