How to Change/Update Date of Birth (DOB) in EPF: प्रोविडेंट फंड अकाउंट में गलती होने पर या फिर करेक्शन समय से न होने पर आपका पैसा फंस सकता है. जरूरी है अपनी KYC अपडेट रखें.
How to Change/Update Date of Birth (DOB) in EPF: एक मामूली सी गलती और आपकी गाढ़ी कमाई फंसी रह सकती है. अक्सर EPF के साथ ऐसा ही होता है. साल 2021 में KYC अपडेट नहीं होने की वजह से 60 लाख से ज्यादा EPF अकाउंट में ब्याज का पैसा ट्रांसफर करने में दिक्कतें हुईं. ऐसी किसी भी स्थिति में आप EPF का पैसा भी नहीं निकाल पाएंगे. इसलिए जरूरी है कि EPFO में दर्ज रिकॉर्ड पूरी तरह सही हो और समय-समय पर इसे अपडेट करते रहें.
जन्म तिथि बदलने की सुविधा
हाल ही में EPFO ने अपने एक सर्कुलर में जन्म तिथि (Date of Birth) बदलने की भी सुविधा दे दी है. अगर EPF रिकॉर्ड्स में आपकी जन्म की तारीख (Date of Birth) गलत है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. अब इसे घर बैठे अपडेट कर सकते हैं. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सभी सब्सक्राइबर्स के साथ यह जानकारी शेयर की है. आइए जानते हैं EPF रिकॉर्ड में बर्थ डेट को कैसे अपडेट किया जा सकता है.
EPFO रिकॉर्ड में ऐसे अपडेट करें DOB
अगर आपकी जन्म की तारीख (Date of Birth) में अंतर 3 साल से कम है, तो उस स्थिति में आपको EPFO यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर अपना आधार या ई-आधार सब्मिट करना होगा. वहीं, अगर आपकी जन्म की तारीख में अंतर 3 साल से ज्यादा का है तो उस मामले में आपको EPFO यूनिफाइड मेंबर पोर्टल (UAN) पर आधार या ई-आधार (e-Aadhaar) के साथ कुछ अलग से डॉक्युमेंट्स भी देने होंगे. इनकी लिस्ट नीचे दी गई है.
ये डॉक्युमेंट्स होंगे जरूरी
– कोई स्कूल या शिक्षा संबंधित सर्टिफिकेट.
– रजिस्ट्रार बर्थ सर्टिफिकेट.
– पासपोर्ट.
– केंद्र या राज्य सरकार की संस्थाओं के सर्विस रिकॉर्ड्स पर आधारित सर्टिफिकेट.
– किसी सरकारी विभाग की तरफ से जारी विश्वसनीय दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, ESIC कार्ड.
– मेंबर की जांच कर सिविल सर्जन का मेडिकल सर्टिफिकेट.
UAN पोर्टल पर सब्मिट करें अपनी एप्लीकेशन
अपनी डेट ऑफ बर्थ (Date of Birth) को सही करने की रिक्वेस्ट ऑनलाइन EPFO यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर सब्मिट करनी होगी. इसके लिए आप इस लिंक पर जा सकते हैं, https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ बता दें कि प्रोविडेंट फंड या PF सैलरी पाने वाले लोगों को मिलने वाली एक बड़ी सुविधा है. कर्मचारियों की बेसिक सैलरी से 12 फीसदी हिस्सा हर महीने Provident fund खाते में जमा होता है. इतनी ही रकम कंपनी की तरफ से भी कर्मचारी के खाते में जमा की जाती है.
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नॉमिनी बनाना है जरूरी