PF Withdrawal: अगर आपके भी पीएफ का पैसा कटता है और आप जरूरी काम के लिए उस पैसे को निकालना चाहते हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि आप कब और कैसे अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं.
PF Withdrawal: नौकरीपेशा हैं तो आपके पीएफ का पैसा (PF Money) जरूर कटता होगा. एक्सपर्ट्स की ओर से पीएफ का पैसा ना निकालने की सलाह दी जाती है ताकि उस रकम से आप अपने भविष्य को और ज्यादा सिक्योर कर सकें. हालांकि जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं, जब आपको पैसों की जरूरत पड़ती है और आपके पास इमरजेंसी में मदद के लिए कुछ नहीं होता है. ऐसे में ज्यादातर लोगों का ध्यान पीएफ के पैसे की ओर जाता है. आज हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने पीएफ का पैसा कब और कैसे निकाल सकते हैं.
शादी के लिए निकाल सकते हैं पैसा
अगर आप शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपके पास पैसों की कमी पड़ रही है तो आप शादीर के लिए अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं. हालांकि नियम के मुताबिक आप सिर्फ आंशिक राशि को ही निकाल सकते हैं.
हालांकि इसके लिए EPFO का नियम कहता है कि आपको नौकरी करते हुए 7 साल पूरे होने चाहिए. खुद की शादी हो या बेटा-बेटी या भाई-बहन, आप ऐसे किसी आयोजन के लिए पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं.
पढ़ाई के खर्च के लिए क्या है नियम
ईपीएफ (EPF) पढ़ाई के खर्च के लिए आंशिक या समय से पहले पैसे निकालने की अनुमति देता है. आपने नौकरी के समय जितना पैसा जमा किया है, उसका 50 फीसदी हिस्सा आप पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं. इसमें भी नौकरी की बाध्यता 7 साल है. यह पैसा खुद की पढ़ाई के लिए या अपने बच्चे जो मैट्रिक पास कर चुका है तो उसके खर्च के लिए पैसा निकाल सकते हैं.
घर खरीदने के लिए मिलती है मदद
पढ़ाई और शादी के अलावा घर खरीदने के लिए भी पीएफ का पैसा निकाला जा सकता है. जमीन खरीदने के लिए पीएफ के पैसे के रूप में मंथली बेसिक सैलरी और डीए का 24 गुना पैसा निकाल सकते हैं. इसके लिए 5 साल तक नौकरी करना जरूरी है. पीएफ से पैसे निकालने के 6 महीने के अंदर मकान बनना शुरू हो जाना चाहिए और 12 महीने में मकान का काम पूरा हो जाना चाहिए.