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हरियाणा

हरियााणा सरकार ने गरीब परिवारों, श्रमिकों और छोटे व्यापारियों के खाते में डाले 5.33 करोड़ रुपये

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़।  मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएसवाई) के दायरे में आने वाले गरीब परिवारों, श्रमिकों और छोटे व्यापारियों के बैंक खातों में 5.33 करोड़ रुपये डाल दिए गए हैं। कुल तीन लाख 14 हजार 446 लाभार्थियों के खाते में यह राशि आई है।

मुख्यमंत्री परिवार स्मृद्धि योजना के तहत तीन लाख 14 हजार 446 लाभार्थियों को दी गई राशि

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने  राज्यस्तरीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के एक लाख 856 लाभार्थियों के खाते में तीन करोड़ 32 लाख 82,480 रुपये, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के एक लाख 82 हजार 916 लाभार्थियों के खाते में 21 लाख 94 हजार 992 तथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन (पीएमएसवाईएमवाई), प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना (पीएमएलवीएमवाई) और प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना (पीएमएलवीएमवाई) के 30 हजार 674 लाभार्थियों को एक करोड़ 78 लाख 22 हजार 500 रुपये की प्रीमियम राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई। शेष पात्र हितग्राहियों को भी जल्द ही भुगतान कर दिया जाएगा।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सभी योजनाओं के 29 लाभार्थियों को प्रमाणपत्र भी दिए। इस दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में उपायुक्तों ने अन्य लाभार्थियों को प्रमाणपत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत एक लाख 80 हजार रुपये से कम सालाना आय वाले परिवारों को प्रति वर्ष छह हजार रुपये का लाभ दिया जाता है। इस राशि का उपयोग केंद्र प्रायोजित पेंशन और बीमा योजनाओं के लिए लाभार्थी के हिस्से का भुगतान करने के लिए किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कल्याणकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना केंद्र सरकार की पांच योजनाओं के लिए एक एकल प्लेटफार्म है जिसमें पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, एमएसवाईएमवाई, पीएमएलवीएमवाई और पीएमएलवीएमवाई के प्रीमियम की प्रतिपूर्ती सरकार द्वारा की जाती है। हमारा लक्ष्य 31 मार्च तक इन योजनाओं के तहत अधिकतम लाभार्थियों को कवर करना है।

मनोहरलाल ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराने वाले सभी पात्र लोगों को तुरंत नामांकन कराने का आह्वान किया। परिवार पहचान पत्र के तहत 10.73 लाख ऐसे परिवार पंजीकृत हैं, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है। इन परिवारों में 40 लाख लाभार्थी शामिल हैं जो एमएमपीएसवाई के तहत लाभ पाने के पात्र हैं। इन परिवारों में से 16.81 लाख लाभार्थी पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई का लाभ पाने के पात्र हैं।

सभी गरीब परिवार आयुष्मान भारत योजना में होंगे शामिल

मुख्यमंत्री ने कहा कि 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम आय वाले सभी परिवारों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। इनके प्रीमियम का भुगतान भी राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

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